कोरबा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। निर्धारित तिथियों को यह प्रक्रिया आम जनता की उपस्थिति में सुनिश्चित होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण को छोड़कर जिला पंचायत सदस्यों, सभी 5 जनपद क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष/सदस्य और ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा।
कार्यालय कलेक्टर (पंचायत), जिला कोरबा के द्वारा आम सूचना प्रसारित कर आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु अपील की गई है।
जारी सूचना में लेख है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा, सर्व साधारण की जानकारी के लिये सूचित किया गया है, कि जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष / सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिये नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही किया जाना है।
उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित की गई है।
