KORBA:पूर्व सरपंच 4 लाख देंगे,या जेल जाएंगे..?
0 satysanwad.com की खबर पर लिया गया संज्ञान
0 DMF से स्वीकृत नाली निर्माण नहीं करा सके 4 साल तक
कोरबा। ग्राम पंचायत बरपाली के पूर्व सरपंच गोविंद नारायण सिंह को पंचायत की राशि 4 लाख रुपये वसूली के साथ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आरसीसी नाली निर्माण के लिए अग्रिम राशि आहरण करने के बाद किसी भी तरह का न तो निर्माण कराया गया न ही निर्माण की सामाग्री मौके पर नजर आई। अब उक्त अग्रिम राशि वापस करना होगा।
कोरबा-चाम्पा मार्ग पर ग्राम बरपाली पंचायत में सत्र 2018 में बस स्टैंड से रेलवे फाटक (हंस राम यादव के घर) तक आरसीसी नाली निर्माण हेतु जिला खनिज न्यास मद से 18 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था। तत्कालीन सरपंच गोविंद नारायण सिंह द्वारा 4 लाख रुपये अग्रिम राशि निकाल लिया गया किंतु उक्त नाली का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया। अपने पूरे कार्यकाल खत्म होने तक तत्कालीन सरपंच द्वारा उक्त नाली का न तो निर्माण प्रारम्भ किया गया और न ही निकाली गई अग्रिम राशि वापस की गई। जनवरी 2022 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी करतला जनपद द्वारा उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा को धारा 92 की कार्यवाही हेतु एक पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। सरपंच की लापरवाही की वजह से आज तक बरपालीवासी उक्त नाली निर्माण से वंचित हैं।
उक्त मामले में satysanwad.com में खबर प्रसारण के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और तत्कालीन सरपंच गोविंद नारायण सिंह को धारा 92 के तहत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में तत्कालीन सरपंच को उक्त सूचना पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर 4 लाख रुपये लौटने कहा गया है। ऐसा न होने पर 28 फरवरी तक पंचायत को कारण बताते हुए आहरित अग्रिम राशि (चार लाख) को वापस विभाग को जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। कहा गया है कि निर्धारित समय में उक्त राशि जमा न करने की स्थिति में प्रावधानों के तहत पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी कराने और जेल भेजने की कार्यवाही भी की जा सकती है। अब देखना है कि वे राशि वापस करते हैं या प्रशासन उनकी गिरफ्तारी करवाएगा..?