Saty SanwadSaty SanwadSaty Sanwad
  • HOME
  • CHHATTISGARH
    • Balod
    • Baloda Bazar
    • Balrampur
    • Bastar
    • Bemetara
    • Bijapur
    • Bilaspur
    • Dantewada
    • Dhamtari
    • Durg
    • Gariaband
    • Gaurella-Pendra-Marwahi
    • Janjgir-Champa
    • Jashpur
    • Kabirdham
    • Kanker
    • Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
    • Kondagaon
    • KORBA
    • Koriya
    • Mahasamund
    • Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
    • Mohla-Manpur-Chowki
    • Mungeli
    • Narayanpur
    • Raigarh
    • Raipur
    • Rajnandgaon
    • Sakti
    • Sarangarh-Bilaigarh
    • Sukma
    • Surajpur
    • Surguja
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: KORBA:शपथ पत्र में शादी कर महिलाओं को झांसा, उम्रकैद की सजा मिली
Share
Sign In
Notification
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Saty SanwadSaty Sanwad
  • HOME
  • CHHATTISGARH
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Search
  • HOME
  • CHHATTISGARH
    • Balod
    • Baloda Bazar
    • Balrampur
    • Bastar
    • Bemetara
    • Bijapur
    • Bilaspur
    • Dantewada
    • Dhamtari
    • Durg
    • Gariaband
    • Gaurella-Pendra-Marwahi
    • Janjgir-Champa
    • Jashpur
    • Kabirdham
    • Kanker
    • Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
    • Kondagaon
    • KORBA
    • Koriya
    • Mahasamund
    • Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
    • Mohla-Manpur-Chowki
    • Mungeli
    • Narayanpur
    • Raigarh
    • Raipur
    • Rajnandgaon
    • Sakti
    • Sarangarh-Bilaigarh
    • Sukma
    • Surajpur
    • Surguja
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

KORBA:शपथ पत्र में शादी कर महिलाओं को झांसा, उम्रकैद की सजा मिली

Admin
Last updated: 27/11/2024 9:14 AM
Admin
Share
5 Min Read
SHARE

    0 मजबूत विवेचना में पूर्व पत्नियों का शपथ पत्र बना कड़ी सजा का आधार

    कोरबा। विवाह का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को एक्ट्रोसिटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पीठासीन) जयदीप गर्ग ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

    - Advertisement -

        पीड़िता से नौकरी के संबंध में जान- पहचान बढ़ने पर आरोपी अशोक राजवाड़े पिता जवाहर लाल राजवाड़े निवासी जी-49 पन्द्रह ब्लॉक कोरबा धीरे-धीरे अपनी बातों में उलझाकर यह कहते हुये कि वह अविवाहित है और वह उससे अत्यधिक प्रेम करता है शादी करना चाहता है, कहकर उसे शादी करने का झांसा देकर दिनांक 02.11. 2017 को अपने साथ बिलासपुर ले गया और कुछ स्टाम्प पेपर में पारिवारिक समझौता पत्र बनवाकर उस पर उसका फोटो चस्पित करते हुए उससे शादी कर रहा है बोला। फिर उसे अपने साथ हाउसिंग बोर्ड कालोनी रामपुर में एक मकान में ले जाकर रखा था तथा लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा। बाद में घर ले जाने की बात पर सामाजिक व जातिगत कारण बताया, फिर खुद को विवाहित एवं बच्चे भी होना बताकर गाली-गलौच कर घर से पीड़िता को निकाल दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया।

        0 पत्नी बताकर आपसी सहमति से बचने का प्रयास
        न्यायालय में आरोपी ने पीड़िता को अपनी पत्नी बताकर आपसी सहमति का मामला बताने का प्रयास किया था किन्तु उसके द्वारा पूर्व में किये गए कृत्य और निष्पादित शपथ पत्र ही उसकी कठोर सजा का आधार बने।आरोपी द्वारा पूर्व में भी 2 अन्य महिलाओं से विवाह कर छोड़ दिया गया था। पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान इन्हीं दोनों महिलाओं /पूर्व पत्नियों को साक्षी बनाया था। न्यायालय ने गंभीर अपराधिक कृत्य मानते हुए आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और कुल 50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है, जबकि दैहिक शोषण के सामान्य मामलों में 10 वर्ष तक की सजा होती आई है।

        दैहिक शोषण के ज्यादातर मामले जिसमें पीड़ित और आरोपी के मध्य विवाह संबंधी शपथ पत्र हो, उन मामलों में आपसी सहमति का मामला मानकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त कर दिया जाता है, पर इस मामले में यही शपथ पत्र दोषसिद्धि का आधार बना।

        0 दोषसिद्धि के लिए साक्ष्य प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण

        प्रकरण में दोषसिद्धि के लिए न्यायालय में साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण का तरीका एवं आरोपी का पूर्व इतिहास को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता है। आरोपी के पूर्व इतिहास के आधार पर मामले को गंभीर बनाया जा सकता है। इस प्रकरण की पीड़िता बालिग और उच्च शिक्षित थी, इस आधार पर मामला आपसी सहमति का माना जा सकता था, किंतु आरोपी के पूर्व चरित्र के आधार पर न्यायालय ने आपसी सहमति को धोखे से ली गई सहमति माना और दंडित किया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीएसईबी पुलिस चौकी प्रभारी एसआई कृष्णा साहू ने की थी। वे वर्तमान में बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना में पदस्थ हैं।

        0 आदेश के प्रमुख बिन्दु और तथ्य

        @ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 के अनुसार कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जो कि किसी भ्रम की परिणामस्वरूप दी गई हो।

        @ विवाह कराने के लिये नोटरी सक्षम प्राधिकारी नहीं है। नोटरी को किसी भी विवाह के ईकरारनामा को सत्यापित करने का अधिकार नहीं है। इसलिये नोटरी के समक्ष इकरारनामा के माध्यम से किये गये विवाह को वैध विवाह नहीं माना जा सकता है।

        @ प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का प्रारंभ से ही पीड़िता प्रार्थिया के साथ विवाह करने का कोई आशय नहीं था। अभियुक्त द्वारा पूर्व से दो बार विवाहित होते हुये स्वयं को अविवाहित बताते हुये पीड़िता प्रार्थिया को विवाह करने का धोखा देकर उसकी अवैध सहमति प्राप्त की गई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये गये। ऐसी धोखा से प्राप्त की गई सहमति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 के अनुसार वैध सहमति नहीं माना जा सकता है।

        @ अभियुक्त द्वारा पीड़िता प्रार्थिया के साथ बलात्संग कारित किया गया है।

        @ अभियुक्त द्वारा पूर्व से विवाहित होते हुये पीड़िता को शादी का झांसा देकर एक से अधिक बार बलात्संग कारित कर शारीरिक शोषण किया गया। यदि इस प्रकार के अपराध को यदि कठोर दण्ड से दण्डित न किया जाये तो उसका गलत संदेश जायेगा एवं ऐसे अपराधों को रोकना संभव नहीं होगा।

                  Share This Article
                  Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
                  Share
                  Previous Article KORBA:शराब दुकान में नौकरी लगवाने ठगा दिनेश-भरत-जितेन्द्र ने, FIR की मांग
                  Next Article बेहद शर्मनाक : गैंगरेप में प्रिंसिपल,हेड मास्टर, लेक्चरर और डिप्टी रेंजर गिरफ्तार
                  KORBA:KV के विद्यार्थियों को दी गई हिदायत,स्कूटी-बाइक लाने पर होगी कार्रवाई
                  15/12/2025
                  KORBA BREAK:कंवर समाज आगबबूला, चौतरफा भड़क रहा आक्रोश
                  15/12/2025
                  KORBA:सीमांत जंगल में अवैध कोयला खनन, अनभिज्ञ रहा वन अमला
                  15/12/2025
                  आवारा कुत्तों की खैर नहीं:अब कालेजों में प्रोफेसर करेंगे निगरानी
                  15/12/2025
                  KORBA: ट्रैफिक पुलिस ने 1937 प्रकरण दर्ज कर 5.81 लाख रुपये जुर्माना वसूला
                  15/12/2025
                  KORBA:अलसुबह केनरा बैंक में चोरी,छत से दो आउटडोर ले गया चोर
                  15/12/2025
                  KORBA: प्रीति जायसवाल को PHD की उपाधि
                  15/12/2025
                  जोहिला क्षेत्र में “एसईसीएल नारी शक्ति खेल महोत्सव” का भव्य आयोजन
                  14/12/2025
                  Saty Sanwad

                  SATYANARAYAN PAL

                  Editor

                  Mob : +91-9151305911
                  Email : satysanwad2023@gmail.com
                  Address : Korba Chhattisgarh 495677

                  UDYAM-CG-10-0016159

                  Important Page

                  • About Us
                  • Contact Us
                  • Disclaimer
                  • Privacy Policy
                  • Terms and Conditions

                  श्री गणेशाय: नमः

                  छत्तीसगढ़ की खबरें प्राथमिकता से प्रकाशित की जाती है, जिसमें जनहित की सूचनाएँ, समसामयिक घटनाओं पर आधारित खबरें प्रकाशित की जाती है। साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री (समाचार / फोटो / वीडियो आदि) शामिल होती। SATYSANWAD.COM इस तरह के सामग्री के लिए कोई जिम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। साइट में प्रकाशित किसी सामग्री के लिए संबंधित खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिए SATYSANWAD.COM या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

                  © Copyright 2025, All Rights Reserved | SATYSANWAD | Managed by Nimble Technology

                  Welcome Back!

                  Sign in to your account

                  Username or Email Address
                  Password

                  Lost your password?