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KORBA:सड़क पर कोर्ट को गुमराह किया,निर्माण की जरूरत नहीं बताई,रोज दुर्घटनाएं

Admin
Last updated: 02/01/2025 11:50 AM
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5 Min Read
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0 पूर्व आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई ने जानबूझकर प्रस्ताव पास नहीं किया

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    0 दुर्घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन के लिए पूर्व आयुक्त दोषी

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      कोरबा। राताखार मार्ग पर बुधवार 1 जनवरी की शाम हुई सड़क दुर्घटना में एक किशोर यश दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित व्यक्तियों ने ट्रक व ट्रेलर में आग लगा दी।
      घटना के बाद कोरबा निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कोरबा में आए दिन हो रही सडक दुर्घटना को लेकर कलेक्टर एवं एसपी को पत्र लिखा है। महापौर श्री प्रसाद ने बताया कि कोरबा में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। उक्त राताखार चौक से नहर पुल तक सी.सी. रोड निर्माण / चौडीकरण कार्य हेतु 2.00 करोड़ की राशि मेयर इन कांसिल से पारित कर 15वें वित्त आयोग मद से कार्य कराये जाने हेतु भेजा गया था, जिसे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 23.02.2024 को स्वीकृत कर आयुक्त को प्रेषित कर दिया था। परन्तु आज पर्यन्त उक्त सडक निर्माण हेतु तत्कालीन आयुक्त ने जानबूझकर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ायी। श्री प्रसाद ने बताया की तत्कालीन आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई द्वारा उक्त कार्य को अनावश्यक एवं अनुपयोगी बताकर एम आई सी के निर्णय की अवहेलना करते हुए कार्य को निरस्त करने की अनुशंसा कर दिया गया था जो कि अवैधानिक है। तत्कालीन आयुक्त के इस फरमान से क्षुब्ध होकर वार्ड पार्षद रवि चंदेल ने उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका दायर कर सड़क निर्माण व चौडीकरण कराने के लिए निवेदन किया था। उच्च न्यायालय को जवाब प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन आयुक्त ने भ्रमित जानकारी देते हुए बताया कि उक्त सड़क निर्माण कराये जाने से अनेकों झुग्गी झोपड़ी को विस्थापित कर उचित मुआवजा देना पड़ेगा, जबकि उक्त स्थल पर ना तो झुग्गी झोपड़ी को विस्थावित करना पड रहा और ना ही किसी प्रकार के मुआवजा का प्रकरण बन रहा था। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि उक्त स्थल पर उस समय तत्कालीन आयुक्त द्वारा कोरबा वासियों के हित का ध्यान रखा गया होता तो जो घटना घटी है, वह नहीं घटती। श्री प्रसाद ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी अपना गुडविल बनाने तथा प्रमोशन के कारण जनहित की, जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते।

      श्री प्रसाद ने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किए बगैर अपनी मनमानी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यहां से प्रमोशन लेकर अन्यत्र चले जाना है, जबकि जनप्रतिनिधियों को अपने ही क्षेत्र में रहकर जनता को जवाब देना होता है।

      महापौर श्री प्रसाद उक्त स्थल पर सड़क निर्माण व चौड़ीकरण के लिए मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं गत 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्राचार कर चुके हैं।

      0 वीडियो में देख सकते हैं,आबादी नहीं है
      वार्ड पार्षद रवि सिंह चन्देल ने वीडियो में बताया कि जिस स्थान पर और जहां तक सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव और स्वीकृति है,वहां बेजा कब्जा की कुछ दुकानों को छोड़ कोई भी घनी आबादी नहीं है।

      0 हाईकोर्ट ने यह कहा
      वार्ड क्रमांक-3 के पार्षद रवि चंदेल की ओर से दायर याचिका को न्यायाधीश सचिन सिंह राजपूत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
      नगर निगम आयुक्त की ओर से अधिवक्ता डॉ. सुदीप अग्रवाल ने पक्ष रखते हुए बताया कि यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है और सड़क पहले ही एक निश्चित सीमा तक चौड़ी हो चुकी है। निगम ने आसपास के निवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसे और चौड़ा न करने का फैसला किया है। इस संबंध में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह मामला न्यायालय के हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक फैसलों में अदालत तभी दखल दे सकती है, जब यह जनहित या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो। इसके साथ ही न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

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              Saty Sanwad

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