रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एस्मा कानून लागू होने के दौरान हड़ताल में शामिल अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध किये गये बर्खास्तगी की कार्यवाही को, समस्त नियमों को शिथिल करते हुए, शून्य घोषित किया गया है। उक्त अधिकारी/कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान हुई अनुपस्थिति अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए किया जाये। यदि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के अवकाश लेखा में अर्जित अवकाश उपलब्ध न हो तो असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाये।
बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों ने 11 अगस्त 2023 को एक दिवसीय हड़ताल और, 23 अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल किया था। एस्मा लागू होने के कारण शासन ने इनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी किया था जिसे निरस्त कर दिया गया है।