0 जमानत आवेदन खारिज होने के बाद भी बेधड़क कर रहे चुनाव प्रचार
कोरबा। कटघोरा नगर पालिका परिषद के वार्ड 6 से भाजपा प्रत्याशी पवन अग्रवाल पिता बिहारीलाल अग्रवाल, बाजार मोहल्ला कटघोरा के विरुद्ध कटघोरा थाना में एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अपराध दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और वह अपना चुनाव प्रचार बे रोक टोक कर रहे हैं। इस बीच उनका अग्रिम जमानत आवेदन विशेष न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पवन अग्रवाल ने प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट कोरबा, जिला-कोरबा के समक्ष प्रस्तुत किया था।
आवेदक पवन की तरफ से उनके अधिवक्ता ने आवेदन में तर्क रखा कि दिनांक 31.01.2025 को ए.डी.एम. कार्यालय में ई.वी.एम. मशीन से वोट डालने की प्रक्रिया को समझाया जा रहा था। इस बार चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदान की प्रक्रिया दी गयी है, उस प्रक्रिया में एक ही मशीन में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष एवं पार्षद को मतदान दिया जाना है। उक्त प्रक्रिया पूर्व की प्रक्रिया से अलग एवं क्लिष्ट होने पर आवेदक के द्वारा अनपढ़, अशिक्षित लोगों को मतदान के संबंध में किस प्रकार से समझाया जा सकता है इस उत्सुकता से स्वयं को ढोर गंवार को मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार से समझायी जायेगी यह पूछा गया था, किन्तु राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की भावना से ग्रसित होकर आवेदक के द्वारा कहे गये शब्दो को तोड़ मरोड़ कर झूठा शब्द बताया गया है।
गौरतलब है कि इस मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य लाल बहादुर कोर्राम के द्वारा गोंड़ गंवार कहने पर अपराध दर्ज कराया गया है। विशेष न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर विचरण करते हुए न्यायाधीश ने पवन अग्रवाल के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पवन अग्रवाल की मुसीबत बढ़ गई है। अब उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराना होगा। बता दें कि अपराध दर्ज होने के बाद अभी तक पवन अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उनके विरुद्ध दर्ज कराई गई रिपोर्ट उपरांत कटघोरा एसडीओपी के द्वारा मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है लेकिन विशेष न्यायालय से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज हो जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी कभी भी होने के आसार बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ वे नगर के व्यापारियों के बीच अपना प्रचार करते नजर आए।