पार्षद रवि चंदेल की याचिका खारिज,हाईकोर्ट ने निगम को दी राहत
बिलासपुर/कोरबा। निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण नहीं करने के मामले में पार्षद द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में दायर की गई याचिका न्यायाधीश ने विचारण उपरांत खारिज कर दी है।
याचिकाकर्ता की तरफ से उनके अधिवक्ता ने आवेदन प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक- 3 का वार्ड पार्षद है। उन्होंने राताखार चौक से नहर पुल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए अभ्यावेदन दिया है, और 15वें वित्त आयोग के तहत राशि जारी होने के बावजूद प्रतिवादियों नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर और कोरबा निगम आयुक्त द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।
इस पर नगर निगम आयुक्त की तरफ से अधिवक्ता डॉ. सुदीप अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि सड़क पहले से ही एक निश्चित सीमा तक चौड़ी हो चुकी है और यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इस तरह नगर निगम, कोरबा ने आसपास के निवासियों की समस्या को देखते हुए सड़क को और चौड़ा नहीं करने का फैसला किया है और इस बारे में राज्य सरकार को सूचित किया गया है। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में सितंबर, 2024 के महीने में अभ्यावेदन दिया जा रहा है।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकील को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया। इसके उपरांत न्यायाधीश सचिन सिंह राजपूत ने कहा कि, यह न्यायालय इस स्तर पर इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।