Saty SanwadSaty SanwadSaty Sanwad
  • HOME
  • CHHATTISGARH
    • Balod
    • Baloda Bazar
    • Balrampur
    • Bastar
    • Bemetara
    • Bijapur
    • Bilaspur
    • Dantewada
    • Dhamtari
    • Durg
    • Gariaband
    • Gaurella-Pendra-Marwahi
    • Janjgir-Champa
    • Jashpur
    • Kabirdham
    • Kanker
    • Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
    • Kondagaon
    • KORBA
    • Koriya
    • Mahasamund
    • Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
    • Mohla-Manpur-Chowki
    • Mungeli
    • Narayanpur
    • Raigarh
    • Raipur
    • Rajnandgaon
    • Sakti
    • Sarangarh-Bilaigarh
    • Sukma
    • Surajpur
    • Surguja
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: त्रुटिपूर्ण दिया वेतन रिकव्हरी नहीं कर सकते,हाईकोर्ट ने रद्द किया वसूली आदेश
Share
Sign In
Notification
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Saty SanwadSaty Sanwad
  • HOME
  • CHHATTISGARH
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Search
  • HOME
  • CHHATTISGARH
    • Balod
    • Baloda Bazar
    • Balrampur
    • Bastar
    • Bemetara
    • Bijapur
    • Bilaspur
    • Dantewada
    • Dhamtari
    • Durg
    • Gariaband
    • Gaurella-Pendra-Marwahi
    • Janjgir-Champa
    • Jashpur
    • Kabirdham
    • Kanker
    • Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
    • Kondagaon
    • KORBA
    • Koriya
    • Mahasamund
    • Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
    • Mohla-Manpur-Chowki
    • Mungeli
    • Narayanpur
    • Raigarh
    • Raipur
    • Rajnandgaon
    • Sakti
    • Sarangarh-Bilaigarh
    • Sukma
    • Surajpur
    • Surguja
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

त्रुटिपूर्ण दिया वेतन रिकव्हरी नहीं कर सकते,हाईकोर्ट ने रद्द किया वसूली आदेश

Admin
Last updated: 26/10/2024 5:13 PM
Admin
Share
3 Min Read
SHARE

बिलासपुर/राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ताजा फैसला प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत वाला है। 8वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कंपनी कमांडर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि विभागीय अफसरों के दबाव में आकर कर्मचारियों ने सहमति पत्र में हस्ताक्षर कर दिया है, तब भी सेवाकाल के दौरान या रिटायरमेंट के बाद वेतन से रिकवरी नहीं हो सकती। विभागीय अफसर द्वारा जारी रिकवरी आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से वसूली गई राशि का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है।

- Advertisement -

    न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक एस मनोहरदास, 8वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, राजनांदगांव में पुलिस विभाग में कंपनी कमांडर के पद पर पदस्थ थे। सेनानी 8वीं वाहिनी, राजनादगांव द्वारा एस. मनोहरदास को सेवाकाल के दौरान 01.01.2006 से 01.07.2018 तक त्रुटिपूर्ण ढंग अधिक वेतन भुगतान का हवाला देते हुए विरूद्ध वसूली आदेश जारी कर उनके वेतन से वसूली प्रारंभ कर दी।
    कंपनी कमांडर एस. मनोहरदास ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट आफ पंजाब विरूद्ध रफीक मसीह एवं अन्य, थामस डेनियल विरूद्ध स्टेट ऑफ केरल के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें किसी भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी से पूर्व के वर्षों में अधिक भुगतान का हवाला देकर उनके वेतन से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि किसी शासकीय कर्मचारी ने आला अफसरों के दबाव में आकर सेवाकाल के दौरान लिखित सहमति दे दी है तब भी उक्त शासकीय कर्मचारी के वेतन से किसी भी प्रकार की राशि की वसूली नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया है।

    - Advertisement -

      0 क्या कहता है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण अधिनियम

      छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 एवं 2017 में प्रावधानित है कि किसी शासकीय कर्मचारी को अधिक वेतन नियमन का हवाला देकर उनसे लिखित सहमति लेकर किसी भी प्रकार की राशि की वसूली नहीं की जा सकती है। कंपनी कमांडर के मामले में विभागीय अफसरों ने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण अधिनियम के अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की अवहेलना कर दी है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू ने याचिकाकर्ता कंपनी कमांडर की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने वसूली आदेश को निरस्त करते हुए सेनानी आठवीं बटालियन राजनादगांव को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता से वसूली गई राशि तत्काल वापस करने का निर्देश दिया है।

              Share This Article
              Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
              Share
              Previous Article खुशखबरी:कोयला ठेका श्रमिकों को दीवाली से पहले बोनस
              Next Article मजाक में डण्डा मारने के बदले मौत, हत्यारोपी को उम्रकैद
              अपोलो में पिता की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग, पुत्र ने कलेक्टर-एसपी संभाग आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
              29/05/2026
              हेम्स कॉरपोरेशन शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर करोड़ों का संगठित मजदूर घोटाला कर रहा
              29/05/2026
              बालको ने वार्डों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की
              29/05/2026
              युकां अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वालों के नाम जारी,छग सहित कोरबा में बढ़ी सरगर्मी,संशोधन के भी आसार,देखें सूची..
              29/05/2026
              युवा पत्रकार ओम गवेल जिला महासचिव नियुक्त, प्रदेश कार्यसमिति ने जताया भरोसा
              29/05/2026
              KORBA:सुशासन शिविर में रिश्वत,ACB ने दबोचा बाबू को
              29/05/2026
              KORBA: लेमरू के जंगल तस्करों के हवाले,रात के अंधेरे में तस्करी
              29/05/2026
              KORBA:दर्जनों गांव में 40 घण्टे से अँधेरा कायम,बढ़ रहा आक्रोश
              29/05/2026
              Saty Sanwad

              SATYANARAYAN PAL

              Editor

              Mob : +91-9151305911
              Email : satysanwad2023@gmail.com
              Address : Korba Chhattisgarh 495677

              UDYAM-CG-10-0016159

              Important Page

              • About Us
              • Contact Us
              • Disclaimer
              • Privacy Policy
              • Terms and Conditions

              श्री गणेशाय: नमः

              छत्तीसगढ़ की खबरें प्राथमिकता से प्रकाशित की जाती है, जिसमें जनहित की सूचनाएँ, समसामयिक घटनाओं पर आधारित खबरें प्रकाशित की जाती है। साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री (समाचार / फोटो / वीडियो आदि) शामिल होती। SATYSANWAD.COM इस तरह के सामग्री के लिए कोई जिम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। साइट में प्रकाशित किसी सामग्री के लिए संबंधित खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिए SATYSANWAD.COM या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

              © Copyright 2025, All Rights Reserved | SATYSANWAD | Managed by Nimble Technology

              Welcome Back!

              Sign in to your account

              Username or Email Address
              Password

              Lost your password?