0 शिकायत के बाद जागा विभाग,जांच उपरांत वसूली का आदेश
कोरबा। जिले का शिक्षा विभाग व्यापक भ्र्ष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। विभागीय के साथ-साथ समग्र शिक्षा औऱ आत्मानंद स्कूलों का उन्नयन के नाम पर जमकर खेल चल रहा है। अटैचमेंट के अलावा नियुक्ति और पदोन्नति-पदस्थापना में लेन-देन, स्कूलों के लिए सामानों की खरीदी में गड़बड़ी करने के आरोपों का भी दंश यह विभाग झेल रहा है। अब एक नया मामला बिना उपस्थिति के ही वेतन जारी करने का सामने आया है। 1-2 नहीं,14 माह से वेतन आहरण किया जाता रहा जबकि उपस्थिति पत्रक का पता ही नहीं।
इस मामले की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई जांच के बाद प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है :-
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोरबा का पत्र कं./987/एस.एस./स्था./2021-22 कोरबा दिनोंक 04.02.2022 के तहत् श्री गुलाब दास मंहत शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा.शा. सिंधिया विकास खण्ड पोड़ी उपरोड़ा को वि.ख. स्त्रोत समन्वयक, विकास खण्ड पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा के पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया।
छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर दिनांक 02.04.2009 के तहत् विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक (बी. आर.सी.) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु व्याख्याता संवर्ग / स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को ही मान्य किये जाने के कारण कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोरबा के आदेश क्र./1186/स्था./ समग्र शिक्षा/2023 कोरबा दिनांक 12.04.2023 के द्वारा श्री भरत लाल कुर्रे व्या. शा. हाई स्कूल पाली को वि.ख. स्त्रोत समन्वयक, विकास खण्ड पोड़ी उपरोड़ा के पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया, जिसके तहत् श्री कुर्रे के द्वारा 12.04.2023 को कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा में कार्यभार ग्रहण किया गया था।
श्री गुलाब दास महंत पूर्व विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक पोड़ी उपरोड़ा के द्वारा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर की गई न्याया. प्रकरण क्र. WPS NO 2698/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2023 के द्वारा आगामी सुनवाई तक स्थगन आदेश दिये जाने के कारण गुलाब दास महंत विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक पोड़ी उपरोड़ा के पद पर कार्य कर रहे थे।
श्री भरत लाल कुर्रे व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल पाली वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा का मई 2023 से लेकर जून 2024 तक बिना उपस्थिति के वेतन आहरण करने की शिकायत प्राप्त हुआ था। शिकायत की जॉच हेतु दो प्राचार्यों की जाँच समिति गठित कर जाँच कराया गया। जाँच अधिकारियों के द्वारा दिये गये जॉच प्रतिवेदन में आहरण संवितरण अधिकारी प्राचार्य कोरबी चोटिया द्वारा हाईस्कूल पाली के उपस्थिति पत्रक का अनदेखा किया गया, साथ ही विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा से भी श्री भरत लाल कुर्रे व्याख्याता के उपस्थिति के संबंध में न जानकारी ली गई और न ही उपस्थिति पत्रक मांगा गया। इस प्रकार बिना उपस्थिति के ही वेतन आहरण किया गया है।
अतः श्री भरत लाल कुर्रे व्याख्याता का मई 2023 से जून 2024 तक बिना उपस्थिति के प्राप्त किया गया वेतन को समान मासिक किस्तों में वसूली करने हेतु आहरण संवितरण अधिकारी प्राचार्य कोरवी चोटिया को आदेशित किया जाता है।