0 आरोपी के विरूद्ध धारा 318 (4) 316 (5) बीएनएस 3,7 आवश्यक वस्तु अधि० 1955 के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
जांजगीर-चाम्पा। जानकारी के मुताबिक जांजगीर-चाम्पा जिले के विकास खण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत शासकीय उचित मुल्य दुकान बिर्रा रोड चाम्पा का संचालन सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित चाम्पा के विक्रेता सोहन यादव के द्वारा किया जाता था। जिसके द्वारा चावल व नमक कीमती 16,91,588/ रूपये का धोखाधड़ी कर गबन किया गया है जिसकी सुचना रिपोर्ट पर दिनांक 04.05.2025 को आरोपी के विरूद्ध थाना चाम्पा में अपराध धारा 318(4),316 (5) बीएनएस 3.7 आवश्यक वस्तु अधि० 1955 के तहत पंजीबद्ध विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
⏩प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना चांपा पुलिस द्वारा आरोपी को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको धोखाधड़ी करने के सबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 05.07.2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चाम्पा निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता एव थाना चाम्पा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।