0 मुख्य निवार्चन आयोग ने कलेक्टरों से मंगाई सूची
रायपुर। विधानसभा निर्वाचन- 2023 निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के भीतर धरातल पर प्रारंभ हुये निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त किये जाने बावत् कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा आसन्न विधानसभा निर्वाचन- 2023 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता प्रभावशील हो जायेगी।
उक्त संबंध में लेख है कि राज्य में आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत कोई भी परियोजनाओं / निर्माण कार्य / वित्तीय अनुदानों की घोषणा, शिलान्यास / प्रारंभ आदि कार्यों पर आचार संहिता प्रभावशील अवधि के दौरान तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रायः यह देखा गया है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत भी कतिपय कई विभागों के द्वारा आचार संहिता का उल्लघंन किया जाता है। विदित हो कि उपरोक्त प्रतिबंध समान रूप से नई योजनाओं और साथ ही चल रही योजनाओं पर भी लागू होते हैं। अतएव आसन्न विभानसभा निर्वाचन-2023 के लिये निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के भीतर धरातल पर प्रारंभ हुये निर्माण कार्यों की जानकारी सभी वर्क्स विभाग, नगरीय निकाय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
