Saty SanwadSaty SanwadSaty Sanwad
  • HOME
  • CHHATTISGARH
    • Balod
    • Baloda Bazar
    • Balrampur
    • Bastar
    • Bemetara
    • Bijapur
    • Bilaspur
    • Dantewada
    • Dhamtari
    • Durg
    • Gariaband
    • Gaurella-Pendra-Marwahi
    • Janjgir-Champa
    • Jashpur
    • Kabirdham
    • Kanker
    • Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
    • Kondagaon
    • KORBA
    • Koriya
    • Mahasamund
    • Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
    • Mohla-Manpur-Chowki
    • Mungeli
    • Narayanpur
    • Raigarh
    • Raipur
    • Rajnandgaon
    • Sakti
    • Sarangarh-Bilaigarh
    • Sukma
    • Surajpur
    • Surguja
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: KORBA:दहेज प्रताड़ना के आरोपी दोषमुक्त
Share
Sign In
Notification
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Saty SanwadSaty Sanwad
  • HOME
  • CHHATTISGARH
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Search
  • HOME
  • CHHATTISGARH
    • Balod
    • Baloda Bazar
    • Balrampur
    • Bastar
    • Bemetara
    • Bijapur
    • Bilaspur
    • Dantewada
    • Dhamtari
    • Durg
    • Gariaband
    • Gaurella-Pendra-Marwahi
    • Janjgir-Champa
    • Jashpur
    • Kabirdham
    • Kanker
    • Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
    • Kondagaon
    • KORBA
    • Koriya
    • Mahasamund
    • Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
    • Mohla-Manpur-Chowki
    • Mungeli
    • Narayanpur
    • Raigarh
    • Raipur
    • Rajnandgaon
    • Sakti
    • Sarangarh-Bilaigarh
    • Sukma
    • Surajpur
    • Surguja
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

KORBA:दहेज प्रताड़ना के आरोपी दोषमुक्त

Admin
Last updated: 09/06/2024 2:34 PM
Admin
Share
4 Min Read
Photo Taken In Aachen, Germany
SHARE

कोरबा। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरवा पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रतिक्षा अग्रवाल के द्वारा दहेज प्रताड़ना से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त नरेंद्र गांगुली, राजेंद्र गांगुली, श्रीमती रेखा गांगुली एवं स्नेहा गांगुली को प्रकरण मे दोषसिद्ध ना होने की वजह से धारा 498ए, 34 भादवि अर्थात दहेज प्रताड़ना के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्तगणों की ओर से अधिवक्ता श्यामल मल्लिक के द्वारा पैरवी किया गया।

- Advertisement -

    अभियोजन के मुताबिक घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया / पीड़िता ने महिला थाना भोपाल में इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि उसका पति नरेंद्र गांगुली, ससुर राजेन्द्र गांगुली, सास रेखा गांगुली, ननंद स्नेहा गांगुली दहेज की मांग को लेकर दिनांक 22.01.2017 के कुछ दिन अच्छे से रखा उसके बाद दहेज कम दिये एवं अनावश्यक दहेज संबंधी मांग को लेकर आय दिन ससुराल में आवेदिका को प्रताड़ना देना शुरू किये, घर का काम नौकरों की तरह कराते थे, भरण पोषण भी ठीक से नहीं करते थे। मोबाईल में अपने माता पिता से बात करना चाहती थी तो उसका पति सामने बैठकर बात कराता था वह अपने परिजनों को अपने साथ घटित हो रही घटनाओं को ना बता दे और कभी जब बात कराते थे तो बहुत कम समय के लिये कराते थे। आरोपीगण द्वारा उसे ताने दिये जाते थे कि किस फकीर की बेटी हो ब्याह कर ले आये हैं और उसके पिता तथा माता को गलत शब्दों से संबोधित करते थे, बात-बात पर लडाई-झगडा, मारपीट करते थे। मायके से पैसे मंगवाने की मांग को लेकर मारपीट करते थे, बच्चा नहीं हो रहा था तो प्रताडित करते थे, नौ माह पूर्व अत्यधिक मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताडित कर उसे मायके पहुंचा दिये, उस समय वह गर्भवती थी और डिलीवरी मायके में हुई थी। पति व ससुराल पक्ष ने उसे पहुंचाने के बाद उसकी व उसकी बेटी की कोई पूछताछ नहीं की, उसका तथा उसकी बेटी का भरण पोषण उसकी मां कर रही है। पति को फोन लगाने पर गंदी गंदी गालियां देते है और चरित्र पर उंगली उठाते है, दहेजी समान भी सास, ससुर ने कब्जे में रख लिया है और स्त्री धन और शैक्षणिक दस्तावेज को पति और ससुराल वालों ने अपने कब्जे में रख लिया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपीगण द्वारा धारा 498 भा०दं०सं० का अपराध घटित होना पाये जाने से महिला थाना भोपाल द्वारा अभियुक्तगणो के विरुद्ध धारा 498ए, 34 भादवि का अपराध दर्ज कर पुलिस चौकी रामपुर थाना कोतवाली भेजा गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना संबंधी औपचारिकाताओं की पूर्ति उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

    - Advertisement -

    प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रार्थिया सहित समस्त महत्वपूर्ण साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। जिनका प्रतिपरीक्षण अभियुक्तगणों की ओर से अधिवक्ता श्यामल मल्लिक के द्वारा किया गया। प्रकरण में साक्ष्य परीक्षण के उपरांत अभियोजन एवं शासन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया जिसके पश्चात श्रीमती प्रतिक्षा अग्रवाल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा के द्वारा साक्षियों का परिसीलन कर दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रकरण में अभियुक्तगणों पर दोषसिद्ध ना होने के कारणवश उन्हें धारा 498 ए, 34 भादवि दहेज प्रताड़ना के आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

            Share This Article
            Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
            Share
            Previous Article KORBA:मदिराप्रेमियों से छल,मिलावट करते पकड़ाए 3 पर जुर्म दर्ज
            Next Article KORBA:किचन के कारपेट में छिपा कोबरा,मची रही दहशत
            KORBA:मॉल रोड बनाने में सहयोग करें पावर हाउस रोड के व्यापारी
            03/05/2026
            KORBA:घर में जबरन घुसी बहनें, प्रार्थिया के भाई से शादी कर लेने दावा
            03/05/2026
            KORBA:हेड मास्टर कौशिक सेवानिवृत्त, विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया
            03/05/2026
            हाल-ए-कोरबा: व्यवस्था पर हावी होती हठधर्मिता…!
            02/05/2026
            KORBA:सुनार सहित 6 गिरफ्तार,सोने का बिस्किट,जेवरात व नगदी बरामद
            02/05/2026
            KORBA में 4 मई को “व्यापारियों का महाकुंभ” BNI Crystals चैप्टर का भव्य शुभारंभ
            02/05/2026
            KORBA:एक्टिवा से निकला नाग,सड़क पार कर बाइक में घुसा
            02/05/2026
            शोक: देवप्रकाश शर्मा (लाला) का निधन
            02/05/2026
            Saty Sanwad

            SATYANARAYAN PAL

            Editor

            Mob : +91-9151305911
            Email : satysanwad2023@gmail.com
            Address : Korba Chhattisgarh 495677

            UDYAM-CG-10-0016159

            Important Page

            • About Us
            • Contact Us
            • Disclaimer
            • Privacy Policy
            • Terms and Conditions

            श्री गणेशाय: नमः

            छत्तीसगढ़ की खबरें प्राथमिकता से प्रकाशित की जाती है, जिसमें जनहित की सूचनाएँ, समसामयिक घटनाओं पर आधारित खबरें प्रकाशित की जाती है। साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री (समाचार / फोटो / वीडियो आदि) शामिल होती। SATYSANWAD.COM इस तरह के सामग्री के लिए कोई जिम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। साइट में प्रकाशित किसी सामग्री के लिए संबंधित खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिए SATYSANWAD.COM या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

            © Copyright 2025, All Rights Reserved | SATYSANWAD | Managed by Nimble Technology

            Welcome Back!

            Sign in to your account

            Username or Email Address
            Password

            Lost your password?