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प्रधान पाठकों के रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग आज,देखें नियम

0 काउंसिलिंग के माध्यम से मिलेगी पदोन्नति,कलेक्ट्रेट में बुलाया गया सहायक शिक्षकों को

कोरबा। शासन के निर्देशानुसार सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर काउंसिलिंग के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना है। कोरबा जिले के स्कूलों में प्रधान पाठकों के रिक्त पदों पर पदस्थापना हेतु काउंसलिंग के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। काउंसिलिंग का आयोजन जिला स्तर पर 29.09.2024,रविवार को प्रातः 10 बजे से समाप्ति तक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष, कोरबा में किया जायेगा।

बताया गया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला के रिक्त पद पर ही कांउसलिंग की जावेगी। काउंसलिंग हेतु उपलब्ध रिक्त पद संबंधित सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (एल.बी.) के अवलोकन हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा रहेगा एवं ग्रुप के माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी। ताकि सभी सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (एल.बी.) इसका अवलोकन कर सकें।

0 काउंसलिंग हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में बुलाया जावेगा :-

-:a.महिला दिव्यांग (दिव्यांग हेतु सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा

-: b. पुरूष दिव्यांग (दिव्यांग हेतु सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

-:c. महिला गंभीर बिमारी (जिला मेडिकल बोर्ड से प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

-: d. पुरूष गंभीर बिमारी (जिला मेडिकल बोर्ड से प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

-: शेष महिला वरिष्ठता क्रम

-: शेष पुरूष वरिष्ठता क्रम

उपरोक्त क्र. a से d के प्रमाण में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर ही मान्य किया जायेगा। यदि कोई सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (एल.बी.) प्राथमिकता क्रम हेतु उक्त श्रेणी में नाम छूटा है तो वो मय अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत अभ्यावेदन पर समिति के विचारोपरांत मान्य होने पर यथा स्थान लाभ दिया जावेगा।
-: उपरोक्तानुसार प्राथमिकता क्रम में तैयार सूची सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (एल.बी.) को अवलोकन हेतु का काउंसलिंग के पूर्व चस्पा की जावेगी।

-: काउंसलिंग में सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (एल.बी.) द्वारा स्थान चयन किये जाने के उपरांत उनसे सहमति पत्र भरवाया जावेगा। काउंसिलिंग प्रारंभ होने से पूर्व ही सहमती पत्र उपलब्ध करा दिया जावेगा। ताकि वे चयन स्थान को छोड़कर अन्य जानकारी पहले से ही भर लेवें।

-: कांउसलिंग में यदि कोई सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (एल.बी.) अपने क्रम आने के समय अनुपस्थित रहता है और बाद में उपस्थित होता है तो उसे काउंसलिंग के अंत में अवसर दिया जावेगा।

-: काउंसलिंग में अनुपस्थित एवं काउंसलिंग में सहमति नहीं देने वाले सहायक शिक्षक एल.बी. की पदस्थापना काउंसलिंग के पश्चात् शेष बचे रिक्त पद पर कार्यालय द्वारा की जावेगी।

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