कोरबा। पिता की टंगिया मार कर हत्या करने वाले दत्तक पुत्र को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
मामले की प्रार्थिया घसनीन बाई कंवर पति स्व. दुलार सिंह कंवर 50 वर्ष, निवासी ग्राम फत्तेगंज, थाना करतला की रहने वाली है। उनके संतान नहीं होने के कारण विगत 8 वर्ष पूर्व भुलसीडीह, चौकी रजगामार निवासी उसके जेठ देव सिंह कंवर के लड़का चंद्रा कंवर को गोदनामा लिये थे। तब से वह उनके साथ रह रहा था, जिसकी शादी-ब्याह खुद से ही किये थे। चन्द्रा की एक संतान डेढ़ वर्ष की है। घटना दिनांक 07 मई 2023 के शाम 7 बजे सभी घर पर थे, उसी समय वह तेंदूपत्ता तोड़ने के लिये अपने साथी आदमी तलाशने गयी थी। आदमी तलाश कर वापस घर आयी तो पति दुलार सिंह एवं दत्तक पुत्र चन्द्रा के बीच लड़ाई, झगड़ा, मारपीट हो रहा था। इनको छुड़ाने के लिये पड़ोस में रहने वाले रिस्ते के भाई प्रहलाद कंवर को बुलाकर अपने साथ घर लेकर आयी, तब देखी कि पति दुलार सिंह के सिर पर पुत्र चन्द्रा टांगी से मार रहा था और पति को घर के परछी में मारकर गिरा दिया था, खून फैला हुआ था। उसके पति को पुत्र चन्द्रा हत्या करने की नीयत से टांगी से सिर पर मारकर हत्या कर दिया था, सिर फटा हुआ खून निकल रहा था। पति की मृत्यु चन्द्रा द्वारा टांगी से सिर पर माकर गंभीर चोट पहुंचाने से हुई।उक्त घटना के संबंध में प्रार्थिया श्रीमती घसनीन बाई कंवर के सूचना पर थाना करतला द्वारा धारा 302 ipc का fir दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी चन्द्र कुमार कंवर उर्फ चन्द्रा पिता देव सिंह कंवर, 31 वर्ष को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।