कोरबा। 9 साल से मांगी जा रही जानकारी नहीं देने, पारित आदेश के पालन में विलंब से जानकारी देने से सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होना पाए जाने से पंचायत लालपुर के सचिव मोहम्मद हसन पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
पारित आदेश में कहा गया है कि-
जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत लालपुर जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा (छ.ग.) अनुपस्थित।
“शिकायतकर्ता (जितेन्द्र कुमार साहू) द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण कमांक ए/430/2015 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 का पालन नहीं होने से क्षुब्ध होकर दिनांक 08.06.2022 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी।”
जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत लालपुर जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा द्वारा दिनांक 13.08.2024 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के द्वारा पत्र कमांक 28 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा रजिस्टर्ड डाके माध्यम से प्रेषित कर दिया गया था। जिसमें वांछित सूचना की छानबीन ग्राम पंचायत के उपलब्ध रिकार्डो की गई लेकिन वांछित सूचना ग्राम पंचायत लालपुर में उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी को इसकी जानकारी संबंधित पत्र के माध्यम से दी जा चुकी है।
मेरे (राज्य सूचना आयुक्त) द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि आयोग के द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/430/2015 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 के पालन में जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत लालपुर जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा द्वारा ज्ञाप.क. 28 दिनांक 05.04.2022 के माध्यम से शिकायतकर्ता को अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकार्डो का अवलोकन किया, जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा विलंब से जानकारी प्रेषित किया है।
आयोग के आर्डरशीट दिनांक 06.04.2023 की कंडिका 5 में 7 जनसूचना अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत लालपुर जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा द्वारा दिनांक 13.08.2024 को जवाब प्रेषित कर जानकारी ज्ञाप. क. 28 दिनांक 05. 04.2022 को प्रेषित करने लेख किया है जबकि आयोग के द्वितीय अपील प्रकरण कमांक ए/430/2015 में पारित आदेश दिनांक 25. 10.2021 की कंडिका 7 में आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करने आदेशित किया गया था। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब में विलंब से जानकारी प्रेषित करने के संबंध में कोई लेख नहीं किया है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं हाने से मोहम्मद हसन जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत लालपुर जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा (छ.ग.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत रू. 250/- प्रतिदिन के मान से अधिकतम रू. 25000/- का अर्थदण्ड करने के प्रावधान के तहत रू. 25000/- (पच्चीस हजार रूपये) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (लोकप्राधिकारी) जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा (छ.ग.) दोषी जनसूचना अधिकारी से अर्थदण्ड की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा करायेंगे।
उक्त निर्देश के साथ द्वितीय अपील प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।