0 पहचान छिपाने गमछा बांधे थे,तकनीकी सुराग से ढूंढ निकाला टीम ने
मुंगेली। आपराधिक योजना के तहत चेहरे में गमछा बांधकर THAR गाड़ी को जलाने वाले आरोपियों को मुंगेली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया है।
पुराने रंजिश व विवाद के कारण गुण्डा बदमाश आरोपीगण सिद्धू उर्फ सिद्धांत ठाकुर और योगेश्वर सिंह आर्मो ने बदले की भावना से THAR गाड़ी को आग के हवाले किया था।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26-27 नवम्बर की रात्रि 2 बजे के आसपास एसएनजी कॉलेज के सामने प्रार्थी आयुष ठाकुर पिता ओंकार सिंह के मकान के पास रोड किनारे खड़ी उनकी महिन्द्रा THAR गाड़ी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाकर जला दिया गया था। उक्त सूचना पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्र. 490/24 पर धारा 326 (F) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त आगजनी की सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) द्वारा उक्त गाड़ी को जलाने वाले आरोपी के पतासाजी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली पंकज पटेल, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एस.आर. घृतलहरे के मार्गदर्शन में निरीक्षक संजय सिंह राजपूत थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।
आरोपी की पतासाजी के लिये मुखबिर एवं तकनीकी साक्ष्य व पुलिस टीम द्वारा पूरे शहर के सीसीटीव्ही फुटेज चेक किये गये। इसमें पाया गया कि पण्डरिया रोड स्थित पेट्रोल पम्प में घटना के पूर्व रात्रि में पानी बॉटल में 2 व्यक्ति पेट्रोल लेकर इनोवा सफेद- ब्लैक कलर क्रमांक सीजी 10 ईपी 4100 से निकले हैं। इनका रूट चार्ट सीसीटीव्ही के माध्यम से निकाला गया जो घटना स्थल के पास भी उक्त इनोवा सीसीटीव्ही में देखा गया।फुटेज में मिले उक्त व्यक्तियों की पहचान किया गया जो योगेश्वर सिंह आर्मो पिता स्व. बेदलाल सिंह 25 वर्ष निवासी करही कालोनी मुंगेली व सिद्ध उर्फ सिद्धांत ठाकुर पिता अभिषेक सिंह 25 वर्ष निवासी लालाकापा मुंगेली का रहने वाला पाया गया। आरोपियों की पहचान होने पर टीम द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके छिपने के ठिकानों पर घेराबंदी कर दबिश दी गई। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में बताया गया कि प्रार्थी आयुष ठाकुर के साथ पूर्व में विवाद होने से बदले की भावना में उक्त थार गाड़ी को रात्रि में पेट्रोल डालकर आग लगाया गया। उक्त अपराध की स्वीकारोक्ति पर आरोपी सिद्धू उर्फ सिद्धांत ठाकुर, योगेश्वर सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया गया। सिद्धांत ठाकूर के विरूद्ध पूर्व में आगजनी, मारपीट, बलवा जैसे मामले दर्ज हैं, जो थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के अपराध क्र. 04/24 धारा 296, 126(2), 351(2),115(2),3 (5) बीएनएस 3 (1) द, ध एससी एसटी एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। उक्त आरोपी सिद्ध उर्फ सिद्धांत ठाकुर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया एवं आरोपी योगेश्वर आर्मो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संजय सिंह राजपूत प्रभारी सायबर सेल थाना सिटी कोतवाली, प्रधान आरक्षक प्रमोद वर्मा, मनीष सिंह, लोकेश सिंह, यशवंत डाहिरे, दयाल गवास्कर आरक्षक महेन्द्र सिंह, भेषज पांडेकर, राम कश्यप, रवि डाहिरे, बसंत डाहिरे, हेमसिंह की अहम भूमिका रही।