➡️ पुलिस अधीक्षक की इण्ड-टू-इण्ड कार्यवाही
➡️ करीब डेढ़ करोड की संपत्ति की गई जप्त
बिलासपुर। जीआरपी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध हुए अपराध के मामले में महत्वपूर्ण खुलासा पुलिस अधीक्षक द्वारा बिलासागुड़ी पत्रवार्ता आहूत कर किया गया।
एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि दिनाॅक 23.10.24 को जी.आर.पी. थाना बिलासपुर द्वारा आरोपीगण योगेश सोंधिया एवं रोहित द्विवेदी के कब्जे से कुल 20 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त कर आरोपीगणो के विरूद्ध जी.आर.पी. थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना में आये तथ्यो के आधार पर पाया गया कि जी.आर.पी. थाना बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक लक्ष्मण गाईन, मन्नु प्रजापति, संतोष राठौर एवं सौरभ नागवंषी गांजा तस्करी के अवैध कारोबार में शामिल हैं। इनके द्वारा ट्रेन में गांजा पकड़कर, गांजा को बिक्री करने हेतु अपने सहयोगी योगेश उर्फ गुड्डु तथा श्यामधर उर्फ छोटु को उपलबद्ध कराते थे। आरोपी चारो आरक्षको द्वारा ट्रेन मेे पेट्रोलिंग चेकिंग ड्युटी में महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, चांपा, सक्ती, रायगढ आदि जगहो में जाते समय अपने साथ प्राईवेट व्यक्ति गुड्डु उर्फ योगेश सोंधिया तथा छोटु उर्फ श्यामधर चौधरी को साथ में लेकर जाते थे तथा ट्रेन में चेकिंग के दौरान गांजा बरामद होेने पर छोटू और गुड्डु के माध्यम से पूर्व से गांजा खरीदी के लिये बुलाये गये व्यक्तियों को ट्रेन में ही गांजा की सप्लाई कर दी जाती थी। गिरफ्तार आरोपियो के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र पेष किया गया है।
मामले में रजनेश सिंह पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के नेतृत्व में नशा के अवैध तस्करो की जड तक पहुंच कर की जा रही फायनेनिष्यल इन्वेस्टिगेशन व ’’इण्ड-टू-इण्ड कार्यवाही’’ में तेजी लाई गई।
आरोपी आरक्षको के द्वारा गांजे की तस्करी में शामिल रहकर अवैध रूप से अर्जित राशि को स्वयं के व बेनामी बैंक खातो में नगद व आनलाईन प्राप्त करते थे। आरोपियो के द्वारा अवैध रूप से अर्जित राशि से करोड़ों की चल-अचल संपत्ति व लक्जरी वाहन बनाई गई थी जिसे चिन्हांकित कर एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित प्रावधानो के तहत सीजींग/फ्रीजिंग की कार्यवाही की गई है। प्रकरण में सफेमा कोर्ट मुम्बई प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है।
0 नाम आरोपी जिनकी संपत्ति जप्त की गई:-
- लक्ष्मण गाईन पिता स्व. सुधांषु गाईन उम्र 36 वर्ष साकिन ग्राम जुगानी कैम्प थाना फरसगांव जिला फरसगांव कोंडागांव छ.ग. हाल मुकाम कंचन विहार थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
- मन्नू प्रजापति पिता फुलेष्वर प्रजापति उम्र 36 साल साकिन ग्राम रवेली पोस्ट लोहर्सी थाना पांडूका जिला गरियाबंद हाल मुकाम महिमा नगर वार्ड नंबर 11 थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
- संतोष राठौर पिता स्व. जैतराम राठौर उम्र 33 साल साकिन ग्राम फरसवानी थाना उरगा जिला कोरबा हाल मुकाम विवेकानंद नगर फेस 1 नहर रोड थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर
-ः सपंत्ति का विवरण:-
01लक्ष्मण गाईन एवं श्रीमती कृष्णा गाईन मौजा सिरगिट्टी तहसील बिल्हा न.प. सिरगिट्टी वार्ड क्र. 07 में 1600 वर्गफुट भुखण्ड जिस पर मकान निर्मित है, अनुमानित बाजार मुल्य करीब 50 लाख रूपये
- संतोष राठौर मौजा फरसवानी तह. करतला जिला कोरबा 5232 वर्गफीट भुखण्ड, अनुमानित बाजार मूल्य करीब 10 लाख रूपये
- मन्नू प्रजापति नगपुरा बोदरी वि.ख. बिल्हा तह. बोदरी जिला बिलासपुर 1250 वर्गफुट,
अनुमानित बाजार मुल्य करीब 15 लाख रूपये - श्रीमती कुसुम प्रजापति पति मन्नू प्रजापति एवं मन्नू प्रजापति मौजा सिरगिट्टी बिलासपुर तहसील एवं जिला बिलासपुर वार्ड क्र. 07 संत 1428 वर्गफुट भुखण्ड जिस पर मकान निर्मीत है, अनुमानित बाजार मुल्य करीब 40 लाख रू
- मन्नू प्रजापति मौजा सिरगिट्टी वार्ड क्र. 07 बिलासपुर 1000 वर्गफुट भुखण्ड, अनुमानित बाजार मुल्य करीब 10 लाख रू
-ः सपंत्ति का विवरण:-
- मोटरसाइकिल. हार्ले डेविडसन आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था। किमती लगभग 2 लाख 80 हजार रूपये
- टाटा सफारी 7 एस आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था। किमती लगभग 20 लाख रू
- हुण्डई वेन्यू कार आरोपी संतोष राठौड़ स्वयं के उपयोग हेतु क्रय किया गया है। किमती लगभग कि. 5 लाख रूपये
उक्त कार्यवाही में आरोपियो की गिरफ्तारी व ’’फायनेष्यिल इन्वेस्टीगेषन’’ व ’’इण्ड-टु-इण्ड’’ विवेचना में शामिल टीम की पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा सराहना की गई है एवं उचित पुरस्कार की घोषणा की गई है।