पूर्व महिला मित्र के घर पर पत्थरबाजी कर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी
पुराने आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान है पीड़िता
कोरबा। बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने परिचित युवक पर उसके घर पहुंचकर पत्थरबाजी करने, गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने तथा पुराने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296 और 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस को दिए आवेदन में महिला ने बताया कि उसकी दोस्ती संजय कर्ष पिता कार्तिक कर्ष, निवासी गजरा बांकीमोंगरा से हुई थी। महिला के अनुसार उसका पहला विवाह वर्ष 2022 में हुआ था, लेकिन संजय कर्ष के कारण उसका पहला विवाह टूट गया और पूर्व पति ने सामाजिक रूप से उसे तलाक दे दिया। महिला ने बताया कि पहला विवाह मात्र दो माह ही चल पाया था। इसके बाद 30 अप्रैल 2026 को उसका दूसरा विवाह चांपा में हुआ।
शिकायत के अनुसार, दूसरे विवाह के बाद भी संजय कर्ष द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। आरोप है कि संजय उसके घर आकर पत्थरबाजी करता है और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। महिला का कहना है कि आरोपी अपने मोबाइल नंबर के साथ-साथ दूसरे लोगों के नंबर से भी उसे फोन करता है।
महिला ने आरोप लगाया है कि संजय कर्ष उसके कुछ पुराने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, इन फोटो-वीडियो को उसके पति को भी भेजने की धमकी दी जा रही है। शिकायत के मुताबिक इन धमकियों के कारण वह मानसिक रूप से परेशान है और आरोपी लगातार उसे दबाव में रखने का प्रयास कर रहा है।
आवेदिका ने पुलिस से आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आवेदन में उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि उसके या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए संजय कर्ष जिम्मेदार होगा।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर संजय कर्ष के विरुद्ध धारा 296-BNS और 351(3)-BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।



