0 राहौद-शिवरीनारायण के बीच जंगल में युवा जोड़ों को बनाते थे शिकार
0 जोड़ों से जबरन सम्बंध बनवाकर बनाते थे वीडियो,फ़िर खुद करते गैंगरेप
0 3 आरोपी 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार, चौथे की तलाश
जांजगीर-चाम्पा/शिवरीनारायण। घूमने के लिए निकलने वाले युवा जोड़ों को राहौद के जंगली रास्ते में रोक कर उन्हें जंगल के भीतर ले जाकर सामूहिक बलात्कार करने, अपहरण कर परिजन को ब्लैकमेल करते हुए फिरौती मांगने की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तीन आरोपी सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं जबकि चौथे की तलाश जारी है।
एसपी विजय कुमार पांडेय ने बताया गया कि पीड़िता घटना दिनांक 09 सितम्बर को अपने जान-पहचान वाले के साथ उसके मोटर सायकल में घूमने के लिए शिवरीनारायण जा रही थी। दोपहर 01 से 01:30 बजे के बीच 4 लड़के 2 मोटर सायकल सफेद स्कूटी व स्प्लेंडर में राहौद के आगे इनको रोके और तुम लोग कहाँ जा रहे हो कहकर डरा-धमका कर राहौद के पास जंगल में ले गये। वहाँ पीड़िता एवं परिचित के साथ मारपीट किये और जबरन गलत काम करो कहकर वीडियो बना लिये और उसके बाद मोबाईल व मोटर सायकल को लूट कर रख लिये। इनसे मारपीट कर उसके घर वालों को फोन कर 02 लाख रुपए की मांग किये। पीड़िता को वहाँ से अंदर झाड़ी में ले गये जहाँ दोपहर में 3 लडके जो अपना नाम उत्तम खुंटे, दुर्गेश सहिस एवं उसके साथी बोल रहे थे बारी – बारी से जबरन अनाचार किये। एक लड़का लंबा बाल वाला परिचित को रोक कर रखा था। उसके बाद पीड़िता को किसी को बताओगी तो जान से मारकर फेक देंगे, कहकर धमकी दिया और स्प्लेण्डर मोटर सायकल से पामगढ छोड़े। जान के डर से रात भर पीड़िता ने अपने परिजन को घटना की बात नहीं बताई थी। 10 सितम्बर को सुबह अपने परिजन को घटना की जानकारी दी तो वे लोग पामगढ़ पहुंचे और उनके साथ रिपोर्ट करने थाना शिवरीनारायण पहुंची।
चारों आरोपियों की धर पकड़ में एक आरोपी फरार हो गया। तीनों आरोपियों के कब्जे से पीड़िता के दोस्तों को बरामद किया गया। आरोपी गिरोह से पूछताछ पर उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस प्रकार की घटना को वीडियो रिकॉर्डिंग कर, उन लोगों से पैसे मांगकर उनके साथ आई लड़कियों से गलत काम किए। आरोपियों को पहचान कार्रवाई के पश्चात गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
👉 गिरफ्तार आरोपीगण
थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 396/25 धारा 140 (2), 308 (6), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, एवं 397/25 धारा 70(2), 351(3),126 (2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 6 पोस्को एक्ट, 66E,67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में आरोपी
1:- उत्तम प्रताप खूँटे पिता महेन्द्र कुमार खुटे उम्र 19 वर्ष 10 माह निवासी बिलारी वार्ड नंबर उन्नीस थाना शिवरीनारायण
2:- दुर्गेश कुमार सहिस पिता विष्णु कुमार उम्र 19 वर्ष 01 माह निवासी राहौद बाजारपारा थाना शिवरीनारायण
3:- खगेन्द्र गोड़ उर्फ सोम पिता संत कुमार उम्र 18 वर्ष 03 माह निवासी राहौद बाजार पारा थाना शिवरीनारायण
⏩ संपूर्ण कार्यवाही अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा यदुमणि सिदार के नेतृत्व में थाना प्रभारी शिवरीनारायण निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक राम प्रसाद बघेल चौकी प्रभारी राहौद एवं पूरे थाना-चौकी स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।





