कोरबा-दर्री। एक तरफ जहां शासन और जिला प्रशासन सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने प्रयासरत हैं और कार्रवाई कर रहे हैं,तब दर्री तहसील अंतर्गत गौरीशंकर अग्रवाल का सरकारी जमीन पर अतिक्रमण चर्चा में है। इस मामले में कार्रवाई जल्द होने के आसार हैं।
इस मामले को लेकर गौरीशंकर अग्रवाल के विरुद्ध पूर्व् में शिकायत विभिन्न स्तरों पर हुई थी कि ग्राम अगारखार, तहसील-दर्री स्थित खसरा नम्बर 174/1 रकबा 0.061 हे. की अपनी निजी भूमि से लगी शासकीय भूमि खसरा नम्बर 462/1 पर भी उनके द्वारा कब्जा कर भवन निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही उक्त शासकीय भूमि पर रोपे गए सैकड़ों सागौन वृक्षों में से 70 से 75 नग वृक्षों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ही अवैध रूप से कटवा दिया गया और उनके ठूंठ पर केमिकल डाल कर जलाया भी गया। इसके स्थान पर बड़ी बाउंड्रीवाल निर्माण के साथ सरकारी जमीन पर निर्माण कराया गया है जबकि शिकायत तत्कालीन निगम आयुक्त से करने के बाद भी रोक नहीं लग सकी।
0 बेदखली की कार्रवाई लम्बित
प्रशासनिक सूत्र ने सत्यसंवाद को बताया कि इस मामले में कराई गई जांच में शिकायत सही पाई गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की बेदखली की कार्रवाई हेतु न्यायालय तहसीलदार से आदेश जारी किया जा चुका है जिस पर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की बात तहसीलदार ने कही है।
0 जारी किया गया कारण बताओ नोटिस
इस मामले में अब कार्रवाई तेज हो गई है। कटघोरा एसडीएम रोहित सिंह ने गम्भीरता से लेते हुए प्रकरण में गौरीशंकर अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, कटघोरा द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि- आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्यों न आपके विरूद्ध छ.ग. भू-राजस्व की संहिता 1959 की धारा 253 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् कार्यवाही किया जावे।