0 देनदार सरपंचों सहित उनके परिवार को भी नहीं जारी होगा अदेय (NOC) प्रमाण पत्र
0 स्थानीय स्तर पर जनपद सीईओ दे रहे सचिवों को निर्देश
कोरबा। पंचायत का चुनाव लड़ने वालों के लिए कोरबा जिले में जनपद पंचायतों के सीईओ द्वारा सचिवों को दिए जा रहे निर्देश से मुसीबत बढ़ सकती है। 27 जनवरी से शुरू हुई पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 3 फरवरी तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी 3 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जिले भर में कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल करना शुरू भी कर दिया है।
जनपद सूत्रों ने बताया कि इस बीच ऐसे सरपंच जिनके ऊपर रिकवरी लटकी हुई है और वह राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक अदेय प्रमाण पत्र अर्थात NOC जारी नहीं करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उक्त ऐसे बकायादार रिकवरी वाले सरपंच के परिवार का कोई सदस्य भी यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए भी अदेय प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का फरमान सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया गया है।
यह भी कहा गया है कि ऐसे बकायादार सरपंच जिन्हें बतौर प्रत्याशी नामांकन जमा करने हेतु पूर्व में अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, तो उसे भी निरस्त किया जाए।
इस तरह के फरमान से जो लोग रिकवरी आदि के लिए जिम्मेदार नहीं है, उन्हें भी चुनाव लड़ने से वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि अभी निर्वाचन आयोग की ओर से इस तरह का कोई आदेश-निर्देश जारी नहीं होने की बात कही जा रही है कि रिकवरी वाले सरपंचों को या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ने हेतु नामांकन भरने से पहले अदेय प्रमाण पत्र जारी न किया जाय।

ऐसे में इस तरह के सोशल मीडिया पर जारी हो रहे फरमान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बकाया वसूली के कारण जिन्हें चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है, वहां तक तो सब ठीक है लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे इस अधिकार से वंचित करने हेतु अदेय प्रमाण पत्र जारी नहीं करने देने का निर्देश बेतुका बताया जा रहा है। इस संबंध में एक प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति शिकायत स्वरूप दर्ज करा दी है।