0 भाजयुमो चुनाव से पहले गर्माया माहौल, 2 साल 8 माह पुराना वीडियो वायरल, धमकी पर FIR
कोरबा। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा में संगठनात्मक चुनाव से पहले कोरबा जिले की युवा राजनीति भीतर ही भीतर गर्मा उठी है। युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बद्री अग्रवाल अजब-गजब नीति के शिकार हुए हैं। 2 साल 8 महीना पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वायरल वीडियो के मामले में धमकी देने से संबंधित एक FIR ऐसे शख्स के द्वारा दर्ज कराई गई है जिसे बद्री अग्रवाल जानता तक नहीं और ना ही कभी कोई बातचीत आमने-सामने या मोबाइल आदि यंत्र के जरिए हुई है। बासी कढ़ी में उबाल की कहावत को चरित्र करते हुए दर्ज हुई FIR विवेचना के दौरान किस दिशा में जाएगी, यह तो वक्त की बात है लेकिन इससे पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है कि अपनी सरकार में अपनों के बीच में ही बद्री अग्रवाल की राजनीति फंस गई है क्योंकि वह भाजयुमो जिलाध्यक्ष का प्रबल दावेदार भी है। बद्री की मानें तो वह उस गुनाह के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो उसने किया ही नहीं और तलवार से केक किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं बल्कि निजी स्थल पर काटा है।
0 बद्री ने दी यह सफ़ाई, एसपी को आवेदन भी दिया
बद्री अग्रवाल के मुताबिक 8 जनवरी 2023 कांग्रेस शासन काल के वीडियो को अब वायरल कर राजनीतिक द्वेष के तहत बिना जांच एफआईआर दर्ज करवाया गया है | बताया कि आज सुबह एक समाचार पत्र पढ़ने से उसे ज्ञात हुआ कि किसी पोड़ीबाहर निवासी रंजित पटेल नामक किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए धमकाने के आरोप पर सिविल लाइन थाना में अपराध दर्ज हुआ है, वह किसी रंजीत पटेल को नहीं जानता, ना कभी मिला है, ना कभी किसी भी माध्यम से उससे कोई बात हुई है। अभी भाजपा संगठन में नियुक्तियों का समय चल रहा है, इसको देखते हुए उक्त वीडियो को अब वायरल किया जा रहा है। कहीं न कही ये द्वेष पूर्ण राजनीति में छवि धूमिल करने की साजिश है |
बद्री अग्रवाल ने माध्यम के जरिए कोरबा एसपी से लिखित शिकायत कर बताया कि वह वर्तमान समय में पितृमोक्षार्थ कार्य के लिए गया बिहार में है, ऐसे में रंजीत पटेल को धमकाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। झूठी एफआईआर से मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित बद्री ने उचित न्याय की मांग की है |
0 रंजीत ने कराया है यह FIR
दर्ज एफआईआर:- मैं रंजित पटेल पिता प्रताप पटेल उम्र 21 वर्ष पता पोडीबहार कोरबा का रहने वाला हूं। सेटरिंग का काम करता हूं। दिनांक 08.01.2025 को रात्रि लगभग 12:00 बजे मैं खरमोरा बस्ती से कोरबा जा रहा था कि हाउसिंग बोर्ड के सामने सार्वजनिक रोड के बीच में बद्री अग्रवाल चार पहिया वाहन को हाउसिंग बोर्ड मेन रोड में बिना एंडीकेटर जलाये यातायात के नियमों का उलंघन करते हुए खतरनाक ढंग से वाहन खड़ी कर वाहन के बोनट में केक रख कर तलवारनुमा वस्तु से केक काट कर अपने साथियों के साथ जन्मदिन मना रहा था तथा तलवारनुमा वस्तु को बद्री अग्रवाल लहराया। बीच रोड में यातायात नियमों के विरूध्द खतरनाक ढंग से वाहन खड़ी करने से सार्वजनिक रोड में आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रहा था। जिसका आज दिनांक 08.09.2025 को सोशल मीडिया में विडियो वायरल हुआ है। उसके साथी के द्वारा तुम विडियो वायरल किये हो कहकर मुझे जान से मारने की धमकी भेजवा रहा है। इस आधार पर सिविल लाइन थाना में मोटरयान अधिनियम, 1988 (संशोधन 2015,2019) 119, 184 तथा भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 285, 3(5), 351(2) के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गई है।