कोरबा। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सीमा प्रताप चन्द्रा ने हत्या का प्रयास (धारा 109 (1) BNS) के मामले में आरोपी विकास दास उर्फ़ कृष गोलू महंत को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 1000 अर्थदंड व धारा 351(2) BNS आपराधिक धमकी में 2 वर्ष की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि उक्त घटना कोतवाली थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती की थी जहां मामूली विवाद पर आरोपी ने प्रार्थी विशाल साहू पिता हरप्रसाद साहू, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नं.6 पर ब्लेड से गले पर वार करके उसकी जान लेने की कोशिश की थी।
घटना दिनांक 22.04.2025 के रात्रि करीबन 9.30 बजे घर के लिये कुछ सामान लाने प्रार्थी जा रहा था। चित्रा टाकिज के पास क्रिस गोलू ने उसके पास आकर बीच सड़क पर गाड़ी को रुकवाकर चाबी छीन लिया। पुरानी रंजिश को लेकर गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्का से मारपीट किया तथा हाथ में रखे ब्लेड को प्रार्थी के गर्दन पर लगा कर जान से मारने की कोशिश किया। प्रर्थी द्वारा बीच बचाव करने पर ब्लेड से हाथ में मार दिया जिससे हाथ से खून निकलने लगा। कोतवाली पुलिस ने मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। प्रकरण में विचारण उपरांत सजा से दण्डित किया गया है।
KORBA:ब्लेड से जनलेवा हमला,कृष को हाफ मर्डर में 10 वर्ष की कैद






