कोरबा। पैतृक जमीन के विवाद को लेकर हुई हत्या के थाना हरदीबाजार में दर्ज अपराध क्रमांक 155/2023 के मामले में न्यायालय एच.के. रात्रे, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने उम्रकैद से दण्डित किया है। आरोपी कौशल प्रसाद तिवारी (70 वर्ष) एवं उसके पुत्र अशोक तिवारी, दोनों यादव गली, दर्री, थाना हरदीबाजार, कोरबा को धारा 302/34 भा.दं.वि. के तहत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा दिलीप झा ने बताया कि 30 जुलाई 2023 को प्रातः लगभग 8 बजे आरोपीगण ने मृतक लक्ष्मीनारायण तिवारी से पैतृक जमीन को लेकर विवाद किया। विवाद के दौरान आरोपी कौशल प्रसाद तिवारी ने टंगिया से तथा अशोक तिवारी ने डंडे से मृतक के सिर पर गंभीर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना हरदीबाजार पुलिस द्वारा हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्षियों के बयान, चिकित्सीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए आरोपियों के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित पाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा द्वारा की गई सशक्त, तथ्यात्मक एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या जैसे जघन्य अपराध में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सकी, जिससे मृतक के परिजनों को न्याय मिला।










