0 मान्यता वृद्धि नहीं करने माशिमं को अनुशंसा की DEO ने
0 शिकायत पर DEO ने कराई जांच तो जानकारी सामने आई
कोरबा। बिना मान्यता के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के सहारे निजी कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन करने के संबंध में शिकायत किया गया है। प्रमाणित हुआ है कि मध्यप्रदेश राज्य रहने के दौरान वर्ष 1998 में जारी कथित अनुमति आदेश में बिलासपुर छग लिखा हुआ है। यह कूटरचना को प्रमाणित कर रहा है। शिक्षा विभाग की जांच उपरांत कार्रवाई लम्बित है।
पत्रों के अनुसार गौरव युवा मण्डल तुलसीनगर कोरबा द्वारा संचालित कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर का संचालन खटाई फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया जा हा है। संचालन हेतु मान्यता से संबंधित दस्तावेज जमा करने हेतु कई बार पत्र जारी किया गया किंतु प्रदाय नहीं कर पा रहा है।
स्कूल संचालन हेतु तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी/उप संचालक, शिक्षा जिला जॉजगीर द्वारा जारी मान्यता से संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति डीईओ,कोरबा कार्यालय में जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु मान्यता से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही मान्यता हेतु नवीन आवेदन जमा किया गया है। अप्रैल माह 2025 तक उपरोक्त वांछित मान्यता संबंधी आदेश प्रस्तुत नहीं करने एवं लगातार विभागीय निर्देशों की अवहेलना व छ.ग. शिक्षा संहिता अध्याय 3 की कंण्डिका 33 के अंतरर्गत अशासकीय शाला खोलने की अनुज्ञा आवेदन पत्र के कंण्डिका 3 एवं 4 के उल्लंघन करने के कारण संचालित कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर कोरबा का संचालन बंद करने हेतु प्रस्तावित किया करने की चेतावनी दी गई है।
इसी प्रकार विद्यालय की ओर से बताया गया था कि SECL से प्राप्त वर्कशॉप की जमीन पर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है लेकिन SECL प्रबंधन से पत्राचार करने पर उसके द्वारा ऐसी किसी भी अनुमति से सम्बंधित दस्तावेज अनुपलब्ध है।
0 SECL ने दी है यह जानकारी, मान्यता वृद्धि नहीं देने का पत्र लिखा
जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल पेंशनबाड़ा, रायपुर को एक अन्य पत्र 28 अप्रैल 2025 को प्रेषित कर मान्यता वृद्धि नहीं करने का आग्रह किया गया है। प्रेषित पत्रानुसार-
जाँच अधिकारी के समक्ष प्राचार्य अरूण कौशिल के द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि 1).कौशिल उ.मा.वि. तुलसीनगर कोरबा को संचालन करने के लिए 10.12.1993 को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा (तत्कालीन साडा) द्वारा तुलसी नगर कोरबा में गौरव युवा मण्डल तुलसी नगर कोरबा को निःशुल्क विद्यालय चलाने की अनुमति दी गई थी। जिसके तहत् म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश क्र F-73-87/97/20-5 भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 97 के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है।
2) उक्त संस्था/स्कूल भवन के संबंध में गौरव युवा मण्डल तुलसीनगर कोरबा के द्वारा एस.ई.सी.एल. की पुराना वर्कशाप में स्कूल संचालित किया जा रहा है। जिसके लिये कार्यालयीन पत्र क्र. 7702/शिकायत जाँच/2024-25 कोरबा दिनांक 16.12.2024 के तहत् SECL द्वारा जारी पत्र क्र. SECL/ CGM/KB/PM/DEP/ESTB/98/7513 दिनांक 28.06.1998 का सत्यापन हेतु महाप्रबंधक कोरबा कॉलरी SECL कोरबा क्षेत्र जिला कोरबा को पत्र प्रेषित किया गया था। क्षेत्रीय महाप्रबंधक SECL कोरबा क्षेत्र के द्वारा इस कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है कि उपरोक्त पत्र से संबंधित कोई भी जानकारी कार्यालयीन दस्तावेज में उपलब्ध नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिनाँक 06.01.2025 को शाला कोड कं. 332029 मान्यता वृध्दि प्रमाण पत्र हाईस्कूल / हायरसेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा हेतु अशासकीय विद्यालय कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर कोरबा को दिनाँक 01.07.2008 से 30.06.2025 तक मान्यता दिया गया है। चूंकि वर्तमान में जिस स्थान पर स्कूल संचालित है, उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में संस्था के पास प्रमाणित दस्तावेज नहीं होने के कारण आगामी सत्र 2025-2026 हेतु उक्त संस्था/स्कूल की मान्यता वृध्दि नहीं करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
0 पत्र के कूटरचित होने का प्रमाण सामने आया
जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से महाप्रबंधक एसईसीएल कोरबा क्षेत्र को किए गए पत्राचार के संबंध में प्राप्त एक जवाब में कूटरचना उजागर हुई है ।28/06/ 1998 को विद्यालय संचालन की अनुमति के संबंध में जारी विभागीय पत्र में पंजीकृत कार्यालय सीपत रोड पोस्ट बॉक्स नंबर 60 बिलासपुर छ.ग. लिखा हुआ है जबकि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। ऐसे में 2 वर्ष पहले ही छत्तीसगढ़ लिखा जाना अपने आप में इस संदेह को प्रमाणित करता है कि दस्तावेज कूटरचित है।