👉🏻 दोनों पक्ष पहुंचे थाना, दर्ज कराई एफआईआर
कोरबा-बांकीमोंगरा। सीआर में लिखी गई टिप्पणी को लेकर शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के साथ दो सहायक प्राध्यापकों के द्वारा मारपीट को अंजाम दिया गया। इनमें से एक प्राध्यापक ने प्राचार्य पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्ष के विवाद के दौरान कॉलेज में खासी गहमा-गहमी मची रही। मामला थाना पहुंचने पर दोनों पक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, बाजार चौक भैसमा थाना उरगा निवासी व शासकीय नवीन महाविद्यालय बांकीमोंगरा में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत भुनेश्वर सिंह कंवर के साथ मारपीट की गईं। उन्होंने थाना में बताया कि आज 13 अक्टूबर को सुबह 7.30 बजे कालेज पहुंचे। करीब 8 बजे आफिस के पीछे वाशरूम गया था कि उसी समय सहायक प्राध्यापक रघुराज सिंह तंवर एवं रविन्द्र कुमार पैकरा उनके पास आये और हमारे वार्षिक गोपनीय चरित्रावली 2025-26 में गलत टीप अंकित किये हैं, कहकर पुरानी रंजिश को लेकर अश्लील गाली-गलौच करने लगे। मना किया तो दोनों ने मिलकर जान से मार देने की धमकी देते हुये हाथ-मुक्का से मारपीट किये जिससे बांये कान, पीठ में चोट लगा है।

प्राचार्य किसी तरह वहां से भाग कर आफिस आए और घटना के संबंध में रामसेवक पैकरा, राजेन्द्र सिंह, श्रेष्ठ भोसले को बताया। प्राचार्य की रिपोर्ट पर रघुराज सिंह व रविन्द्र कुमार के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(3) व 3 (5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
इसी तरह दूसरे पक्ष से बीएसएनएल आफिस कालोनी कटघोरा निवासी व शासकीय नवीन महाविद्यालय बांकीमोंगरा में सहायक प्राध्यापक रविंद्र कुमार पैकरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि आज सुबह उसके (रविन्द्र) तथा रघुराज सिंह तंवर के एसीआर में प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर द्वारा गलत टीप अंकित कर दिये हैं। उसी बात को कहने करीब 8 बजे आफिस के पीछे रघुराज सिंह तंवर के साथ भुवनेश्वर सिंह कंवर के पास गये थे। उनका कहना था कि तुम लोग बोलने वाले कौन होते हो, कहते हुए अश्लील गाली गलौच करने लगे। मना किये तो जान से मार देने की धमकी देते मेरे साथ हाथ-मुक्का से मारपीट किये जिससे पीठ, सिर, दाहिना जबड़ा, दाहिना कान में चोट लगा है। बीच बचाव रघुराज सिंह तंवर किया। घटना के संबंध में विजय कुमार लहरे, गुलाब सिंह कंबर, पुरुषोत्तम सिंह कंबर को बताया। रविन्द्र की रिपोर्ट पर प्राचार्य भुवनेश्वर के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 115(2) bns के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।






