कोरबा। महज 6 और 8 वर्ष की दो नाबालिक लड़कियों के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अजांम देने वाले आरोपी की सश्रम उम्रकैद की सजा से दण्डित किया गया है।
जानकारी के अनुसार थाना कटघोरा क्षेत्र अंतर्गत ढेलवाडीह निवासी आरोपी व्यासनारायण सोनवानी के द्वारा अपने ही क्षेत्र की दो नाबालिक लड़कियों को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना को अजांम दिया गया था। पीड़िता की मां की भांजी ने फोन कर उसे जानकारी दी कि उसकी पुत्री एवं पुत्री की सहेली को गलत नीयत से बैड टच कर गलत हरकत किया है। तब मॉं ने अपनी पुत्री से पूछा तो बतायी कि आरोपी ने गलत काम किया है। आरोपी द्वारा पीड़तों के साथ किये गये उक्त कृत्य का वीडियो गवाह के द्वारा अपने मोबाईल में बनाया गया था।
उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कटघोरा में करायी गई थी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी व्यासनारायण सोनवानी के विरूद्ध धारा 376 (2) (एन) (दो बार) भा०द०वि० एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 06 (दो बार) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को न्यायालय में पेश किया था। मामले की सुनवाई एफ.टी.एस.सी (पाक्सो) श्रीमती श्रद्धा शुक्ला शर्मा के विशेष न्यायालय में चल रही थी जहां आरोपी के विरूद्ध विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी तेज कुमार यादव के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त सबूत जुटाये गये।
उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान विशेष न्यायालय एफटीएससी (पाक्सो) पीठासीन अधिकारी के द्वारा दोष प्रमाणित होने पर आरोपी व्यासनारायण सोनवानी को धारा 376 (2) (एन) (दो बार) भा०द०वि० एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 06 (दो बार) के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास (जो उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से अभिप्रेत होगा) एवं 2000/रू के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) कटघोरा, शोधन राम देवांगन ने पैरवी की।
KORBA:दो मासूमों से दुष्कर्म,आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा






