🫵🏻राताखार के मामले में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीमांकन व स्थल जाँच कराने ननकीराम ने लिखा पत्र
कोरबा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने सचिव, राजस्व विभाग महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) को लिखे अपने पत्र में कहा है कि- खसरा न.74/1 राताखार, (टीनादफाई) तहसील कोरवा, जिला-कोरबा का मामला में उच्च न्यायालय विलासपुर के आदेशानुसार जिला प्रशासन को सीमांकन स्थल जाँच करने हेतु आदेशित किया गया था, किन्तु विभागीय आधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का सीमांकन व स्थल निरिक्षण की कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि न्यायालय तहसीलदार कोरबा पत्र क्र.88/तह./या.2026 कोरवा दिनांक 16-01/2026 को कब्ज़ा खाली करने की सूचना दी गई है, जिसमे 55/1 से अवैध कब्जा हटाने कहा गया है, जबकि 74/1 का सीमांकन किया जाना लिखा गया है, एवं भूमि चिन्हाकन करने की बात लिखी गई है, जबकि धरातल पर 74/1 का सीमांकन हुआ ही नहीं है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश को ना मानते हुए जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी गुमराह कर रहे है, जिससे भूमि 74/1 पर काबिज पट्टाधारी जनता बहुत भयभीत व परेशान है। इस प्रकार कोरवा तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु राजस्व रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ कर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। इस प्रकार आम जनता को प्रताड़ित किया जाना सरकार के विरुद्ध आक्रोश पैदा किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में काफी क्षति होगी ।
अतः आपसे अपेक्षा है कि 74/1 पर काचिज पट्टाधारी आम जनता को न्याय दिलाते हुए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही करने व 74/1 का विधिवत सीमांकन कराने का आदेश/निर्देश देना चाहेंगे ।





