कोरबा। शहर से हो रही गौ-तस्करी एवं पशु क्रूरता के संबंध में कार्यवाही की मांग विश्व हिंदू परिषद,कोरबा ने की है।
शिकायत करने कोतवाली पहुंचे परिषद के लोकेश तिवारी व अन्य लोगों ने बताया कि 02 मई की रात करीब 11:45 बजे विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोरबा क्षेत्र के इमलीडुग्गु, सीतामणी चौक से एक वाहन के माध्यम से अवैध रूप से गौ-वंश की तस्करी की जा रही है।
उक्त सूचना के आधार पर विश्व हिंदू परिषद की टीम, बजरंग दल के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि टाटा एस मालवाहन क्रमांक CG 12 BL 4143 में दो बैलों को बहुत ही बेरहमी से बांधकर कहीं अज्ञात स्थान की ओर ले जाया जा रहा था। जब वाहन चालक पंप हाउस निवासी से इस संबंध में पूछताछ की गई, तो वह कोई स्पष्ट उत्तर देने से बचता रहा और अपनी पहचान छुपाने का प्रयास करता रहा। वाहन, दो बैल सहित चालक को पुलिस के सुपुर्द किया गया है।
इस कृत्य से स्पष्ट होता है कि यह मामला गौ-तस्करी एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 (The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) के तहत आता है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है। कोतवाली थाना प्रभारी को आवेदन देकर मांग की गई है कि इस अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत पशुओं के साथ इस प्रकार की निर्दयता एक दंडनीय अपराध है।
उपरोक्त वाहन एवं संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्यवाही की जाय। बैलों को सुरक्षित स्थान पर पशु चिकित्सक की देखरेख में रखा जाए। वाहन चालक से पूछताछ कर गौ-तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाए। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु नियमित निगरानी की जाए। कोतवाली पुलिस से शीघ्र एवं सख्त कार्रवाई की अपेक्षा की गई है ताकि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे और गौवंश की रक्षा सुनिश्चित हो सके।