कोरबा। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में घरेलू और आपसी विवाद के तीन मामलों में पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीनों घटनाएं मामूली बातों से शुरू होकर मारपीट और धमकी तक पहुंच गईं।
पहला मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। साडा कॉलोनी निवासी बिरेन्द्र कुमार जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई कि 28 जून की शाम वह फ्रिज से पानी निकालकर पी रहे थे, इसी दौरान पत्नी राजेश्वरी जायसवाल ने कहा कि बॉटल में पानी कौन भरेगा?बिरेन्द्र ने कहा कि मैं ही तो भरता हूँ,तो इसी बात पर राजेश्वरी गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते घर में रखे बेलन से उसके सिर पर दाई तरफ हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट आई। उसने एनटीपीसी अस्पताल में अपना उपचार कराया गया। दर्री पुलिस ने रिपोर्ट पर राजेश्वरी जायसवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।
👉🏻 खाना मांगने पर भाईयों ने मिलकर मारा
दूसरा मामला मानिकपुर क्षेत्र का है। प्रार्थी हरिशंकर ने पुलिस को बताया कि वह एसीबी कंपनी में चालक है और ड्राइवर की तलाश में श्याम प्रसाद चौहान के घर गया था। वहां शाम 6 बजे से रात करीब 9:20 बजे तक बैठे रहने के बाद जब श्याम प्रसाद के परिजन खाना खाने लगे तो हरिशंकर ने भी भोजन देने की बात कही। इसी बात पर श्याम प्रसाद के पुत्र मेलन प्रसाद चौहान और खम्हादेव प्रसाद चौहान भड़क गए। तुम्हें खाना क्यों देंगे, तू कमाया है क्या,कह कर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्के और ईंट से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे हरिशंकर के माता-पिता, बहन और बहू के साथ भी मारपीट की गई, जिससे सभी को चोटें आईं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 115 (2), 296,3(5),351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
👉🏻 नाती से खाना के बदले मिली मार
तीसरा मामला पसान थाना क्षेत्र का है। ग्राम अटारी निवासी सहसराम कोर्राम ने शिकायत में बताया कि उसने अपने नाती फुलसिंह मरकाम का पालन-पोषण किया है। आरोप है कि जब उसने नाती को कहा कि मुझे तुम्हारी पत्नी खाना नहीं देती है,तुम मुझे खाना दो,तुम्हारा पालन-पोषण किया हूं, तो इसी बात पर फूलसिंह मरकाम ने गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में शिकायतकर्ता के नाक, दोनों हाथ और कूल्हे में चोट आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
KORBA:पानी के लिए पत्नी ने बेलन से मारा, खाना मांगने पर भाईयों और नाती ने मारा-पीटा






