कोरबा। टंगिया के पासा से मार कर पिता की हत्या करने वाले पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।
श्री द्विवेदी ने बताया कि घटना दिनांक 16 जून 2024 को शाम 5 बजे प्रार्थी संतोष केवट गांव के ही राजकुमार अगरिया के साथ नदिया में मछली मारने गया था। रात्रि 11:30 बजे बंधन सिंह कंवर ने उसे फोन कर बताया कि दिलचंद केवट को उसके छोटा पुत्र अशोक कुमार केवट ने टंगिया से मार दिया है। उक्त सूचना पाने पर वह राजकुमार के साथ वापस घर आया । वह घर वापस आकर अपने पिता को देखने गया तो उसके साथ बंधन सिंह कंवर, कोटवार धरम दास भी उसके घर गये। जब वे घर पहुंचे तो देखे कि उसके पिता दिलचंद केंवट आंगन में खून से लथपथ पड़े थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता के गले के पीछे, कंधा, सिर के पीछे, दाहिने कनपट्टी में चोट लगा था व पिता दाहिने करवट मृत अवस्था में पड़े थे। उसके पिता दिलचंद केवट को टंगिया के पासे से अशोक कुमार केंवट के द्वारा मारकर उसकी हत्या किये जाने की जानकारी उसे बंधन सिंह के द्वारा दी गयी। घटना के संबंध में संतोष केवट की सूचना पर थाना बालको नगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने विवेचना बाद प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कोरबा पीठासीन न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने दोषसिद्ध पाए जाने पर
अभियुक्त अशोक कुमार केवट पिता दिलचंद केंवट,30 वर्ष, निवासी बैगा मोहल्ला दोंदरो, थाना बालको नगर को आजीवन कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा पृथक से भुगतायी जाये ।