0 ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति की याचिका पर कार्यवाही
कोरबा। एस ई सी एल की कोरबा कोलफील्डस (कोरबा, कुसमंडा, गेवरा एवं दीपका क्षेत्र) में भू-अर्जन, विस्थापन से उत्पन्न समस्या तथा रोजगार, पुनर्वास, पुर्नव्यव्स्थापन अधिनियम में निहित अधिकारों का हनन और प्रबंधन द्वारा दमनात्मक कार्रवाही की शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और अनुसूचित जनजाति आयोग ने कार्यवाही करते हुए कोरबा कलेक्टर श्री अजित बसन्त और सीएमडी हरीश दुहन को पत्र जारी कर 15 दिनों में स्वयं अथवा माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है और नही करने पर समन जारी कर सकता है।
ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप के ने अपने संगठन के साथ ही जिले के पंचायत प्रतिनिधियों विभिन्न संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका के माध्यम से जिला पुनर्वास समिति के कामकाज और किसानों की जमीन अर्जन , विस्थापन और क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण , और नीतियों का गलत तरीके से लागू कर रोजगार , बसाहट, मुआवजा का सम्पूर्ण निपटारा किये बगैर जबरिया कोयला उत्खनन करने , ग्रामीणों को भयभीत करने सहित भूविस्थापितों के सभी समस्याओं को रेखांखित करते हुए शिकायत किया था जिसके बाद पीएमओ ने सबंधित विभाग को कार्यवाही करने और समाधान कर सूचित करने तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने कलेक्टर और सीएमडी एसईसीएल को अपने नोटिस में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण जांच करने का निश्चय किया है, अतः सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपी मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें ।
आयोग ने स्प्ष्ट तौर पर कहा है कि यदि नियत अवधि में आयोग को उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको ‘समन जारी कर सकता है ।
0 हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे -कुलदीप

ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने बताया है कि जनवरी माह में जिले के पंचायत प्रतिनिधियों, निगम के पार्षदों और विभिन्न संगठनों के सयुंक्त याचिका पर प्रधान मंत्री कार्यलय (पीएमओ) और अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सहित एसईसीएल के सीएमडी कोरबा कलेक्टर को नोटिस जारी कर भूविस्थापितों के समस्याओं और उनके निराकरण के लिए सभी पहलुओ को संज्ञान में लिया जाकर कार्यवाही से अवगत कराने सबंधी पत्र जारी हुई है कोरबा जिले के आंदोलन का विस्तार करते हुऐ हम एसईसीएल के छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में फैले कोयला खदानों में विस्थापन से जुड़े समस्याओं और खासकर कोल इंडिया पालिसी 2012 को रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बताया कि कोयला मंत्री के कोरबा प्रवास के दौरान उनसे आग्रह किया है कि समस्याओं का विस्तार चर्चा के लिए इस माह के अंत में दिल्ली में समय प्रदान करें ।
