0 नगर निगम के राजस्व अधिकारी का कारनामा
कोरबा। शासकीय विभागों से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम में शासकीय योजना से जुड़ी जानकारी को दर्री जोन के संबंधित व्यक्ति/ प्रभारी द्वारा व्यक्तिगत बताकर सूचना देने से इनकार कर दिया गया है। राजस्व अधिकारी का यह कारनामा चर्चा का विषय बना हुआ। जन चर्चा तो इस बात की भी हैं कि कहीं योजना में की गई अनियमितता को छिपाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है?
आशीष सिंह बनाफर (अधिवक्ता) द्वारा सूचना के अधिकार के तहत नगर पालिक निगम कोरबा दर्री जोन की श्रद्धांजली योजनांतर्गत दिसम्बर 2013 एवं जनवरी, फरवरी 2014 में हितग्राहियों को किये गये भुगतान रजिस्टर पंजी, भुगतान राशि एवं भुगतान वाउचर संबंधी संपूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति चाही गई है। जिसका जवाब राजस्व अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी को दिया है कि श्रद्धांजली योजनांतर्गत चाही गई दस्तावेज व्यक्तिगत होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (1) के तहत दिया जाना संभव नहीं है।
