जांजगीर-चाम्पा। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में अपने कार्य से धोखा किया गया। ले मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूपेंद्र साहू सहायक यंत्री छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड चांपा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था की दिनांक 12 अगस्त को घटोली चौक चांपा में लगे ट्रांसफार्मर से लाइन बंद होने की सूचना प्राप्त होने पर विद्युत विभाग के लाइन कर्मचारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर देखें ट्रांसफार्मर में लगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के कॉपर मेटल पार्ट्स कांटेक्ट गायब मिले इसी तरह थाना चांपा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में लगे 18 ट्रांसफार्मर का भी कॉपर मेटल पार्ट्स गायब मिले एवं 26 अगस्त को लगभग 11 बजे नया बस स्टैंड रोड के पास कृष्णा हॉस्पिटल के सामने लगे ट्रांसफार्मर से लाइन कट होने की सूचना पर कर्मचारियों द्वारा चेक किया गया वहां का भी कॉपर मेटल पार्ट्स गायब मिला की रिपोर्ट पर थाना चांपा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
⏩ बिजली ट्रांसफार्मर में कॉपर मेटल कांटेक्ट पार्ट्स की चोरी जैसे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्री विजय पांडे (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस द्वारा चोरी गए ट्रांसफार्मर में लगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के कॉपर मेटल पार्ट्स कांटेक्ट एवं अज्ञात आरोपी की लगातार पातासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना मिला की आरोपी
(01) पवन कुमार सिदार उम्र 42 वर्ष निवासी पथर्रीपारा कोरबा हाल मुकाम बाबा डेरा लछनपुर थाना जांजगीर (02) अर्जुन सिंह कंवर उम्र 40 साल कोरवापारा चांपा जिला जांजगीर चांपा के द्वारा चोरी की कॉपर मेटल कांटेक्ट को बेचने की फिराक में घूम रहा था की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर उमेश कुमार कश्यप एवम SDOP चांपा श्री यदुमणि सिदार के मार्गदर्शन में आरोपियों को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर ट्रांसफार्मर में लगे 09 नग कॉपर मेटल कांटेक्ट को चोरी करना स्वीकार किया एवं मोटर सायकल सुपर घटना में प्रयुक्त स्पेलन्डर क्रमांक CG 11 BC 3564 को बरामद किया जाकर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। SDOP ने बताया कि दोनों आरोपी विजली विभाग के ठेका कर्मी हैं इसलिये तकनीकी जानकारी रखते थे। आरोपियों के विरूद्ध धारा 303(2),3(5)BNS विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 एवं लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत की गई कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक जे पी गुप्ता, थाना प्रभारी चांपा, Asi बाबू लाल दिवाकर, महिला प्रधान आर. पुष्पलता साहू, आर. कैलाश यादव , राजेश कश्यप, आकाश कलीसिया, भूपेंद्र गोस्वामी का सराहनीय योगदान रहा।