कोरबा-पाली। जमीन सम्बन्धी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी उक्त जमीन पर बने निर्माण को बलपूर्वक दबंगई दिखाते हुए तोड़फोड़ करने के मामले में आखिरकार पाली पुलिस को संबंधितों पर एफआईआर दर्ज करना पड़ा। एक लिखित शिकायत पर पाली पुलिस ने हस्तक्षेप आरोग्य अपराध करार देते हुए फैना काट दिया तो वहीं जब इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को हुई और घटनाक्रम से अवगत कराया गया तब उनके हस्तक्षेप व सख्त निर्देश उपरांत दबंगई करने वालों के विरुद्ध पाली थाना में अपराध दर्ज किया जा सका। पीड़ित परिवार को इससे काफी राहत मिली है व न्याय की उम्मीद बढ़ी है।
प्रार्थी ज्ञानेश्वर साहू पिता दयानाथ साहू, 43 वर्ष निवासी पाली ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसके तथा उसके अन्य भाईयों के नाम पर ग्राम पाली में ख.नं. 45/1/क/2 रकबा 0.024 हेक्टेयर की भूमि स्थित है जिस पर मकान एवं अहाता बना हुआ है। 7 सितम्बर की सुबह लगभग 8 बजे ग्राम ढुकुपथरा थाना पाली निवासी त्रिलोचन अपने साथ कुछ महिला एवं पुरुषों को लेकर उसके मकान के सामने आया तथा बोलने लगा कि हम लोग अहाता तोड़ने आए हैं जिसे प्रार्थी ने मना किया तब उसके साथ गाली-गलौच करने लगा तथा बलपूर्वक अहाता को तोड़ने लगा। धमकी देने लगा कि जो कोई भी आयेगा उसे मार देंगे। प्रार्थी इससे डर गया और उक्त लोग उसके अहाता को तोड़ने का प्रयास किये जिससे नुकसान हुआ है। पीड़ित ने आसपास के लोगों को बुलाया और जब उनसे पूछताछ किये तब उक्त लोग बताए कि जसपाल सिंह ने तोड़ने को बोला है तब हम लोग आए हैं।
प्रार्थी ने एफआईआर में दर्ज कराया है कि जसपाल सिंह के साथ उसका जमीन संबंधी मामला व्यवहार न्यायालय पाली में लंबित है जिसका वाद क्रमांक 26A/2024 है तथा आगामी पेशी तारीख 06/10/2025 को पाली न्यायालय में नियत है। उक्त लोगों के कृत्य से प्रार्थी का पूरा परिवार भयभीत है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर पाली थाना में त्रिलोचन व अन्य के विरुद्ध धारा 296, 351(2), 3 (5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।
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