👉🏻 साथ ही चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने तथा शराब पीकर वाहन न चलाने हेतु जागरूक भी करना होगा
👉🏻 पहले भी दो बार 10000-10000 का अर्थदंड भुगत चुका है
जांजगीर-चाम्पा। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कमी लाने के लिए जागरुकता के साथ साथ यातयात नियमों का उलंघन करने वालों एवं शराबी वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में वाहन चालक स्वदेश यादव उम्र 38 साल निवासी पाण्डेय नगर जांजगीर को शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़ा गया था, जिसके विरुद्ध धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय पेश किया गया था।
👉🏻 फैसले पर एक नजर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर द्वारा सड़क सुरक्षा एवं जन जागरूकता को प्राथमिकता देते हुए शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में शराबी वाहन चालक को कठोर एवं समाजोपयोगी दण्ड दिया गया है। धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत आरोपी चालक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त न्यायालय ने चालक को 30 दिवस की सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया है। 22 जुलाई से प्रारंभ होने वाली इस सेवा अवधि में शराबी वाहन चालक प्रतिदिन कोतवाली थाना जांजगीर में सामुदायिक सेवा के तहत 03 घंटे तक साफ सफाई करेंगे। जिला जांजगीर-चांपा के विभिन्न चौक- चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने तथा शराब पीकर वाहन न चलाने हेतु जागरूक करेगा।







