018 लाख स्वीकृत राशि में से 4 लाख गबन, निर्माण ठंडे बस्ते में
कोरबा-करतला। शासन द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों में से अग्रिम 40 प्रतिशत राशि निकाल लेने के बाद इसे हड़प लेने और कार्य को भगवान भरोसे छोडक़र संपन्न नहीं कराने के जिले में अनेक चर्चित और लंबित मामलों में से एक मामला करतला विकासखण्ड का भी है।
ग्राम पंचायत बरपाली में जिला खनिज संस्थान न्यास मद से आरसीसी नाली निर्माण हेतु 18 लाख रुपये 22 जून 2018 में स्वीकृत किया गया था। बरपाली बस स्टैंड से हंस राम यादव के घर तक (रेल्वे फाटक) आरसीसी नाली का निर्माण किया जाना था। स्वीकृत राशि में से 4 लाख रुपये तत्कालीन सरपंच गोविंद नारायण सिंह द्वारा दो किश्तों में मार्च और अप्रैल 2019 को आहरित कर लिया गया किंतु नाली का निर्माण प्रारम्भ नहीं कराया। कार्यकाल के अंत तक नाली के निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई गई।
0 रिकवरी आदेश को दो वर्ष बीते
इधर पूर्व सरपंच गोविंद नारायण सिंह पर 7 जनवरी 2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला द्वारा धारा 92 के तहत रिकवरी कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा को पत्र जारी किया गया किंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विधिक जानकारों के अनुसार पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत शासकीय राशि गबन करने या अतिरिक्त रकम निकालने पर वसूली की कार्यवाही होती है किंतु इस तरह के मामलों में अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद रही है। इस मामले में कोरबा एसडीएम श्रीकांत वर्मा ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि जब दुबारा फ़ाइल पुटअप होगा तब इस मामले को देखूंगा। इस तरह के एक नहीं अनेक मामले हैं जिनमें अग्रिम 40 प्रतिशत राशि डकारी जा चुकी है और काम का अता-पता नहीं।