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अंधविश्वास में मार डाला दो भाईयों को,बड़ी मां सहित 4 गिरफ्तार

सक्ती। सक्ती जिला के थाना बाराद्वार की पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर अंधविश्वास में किये कत्ल का पर्दाफाश किया है। ग्राम तांदुलडीह के चर्चित घटना में अंधविश्वास ने दो सगे भाईयों की जान ले ली, जिसके गुनाहगार पकड़ लिए गए हैं।बड़ी माँ के साथ उसकी दो पुत्रियों और पुत्र को गिरफ्तार किया गया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तांदुलडीह से सूचक संदीप सिदार पिता जयलाल सिदार ने दिनांक 17.10.24 को थाने में सूचित किया कि उसकी बड़ी मां फिरीत बाई का घर अंदर से बंद है, पूजा-पाठ करने की आवाज आ रही है। सूचना पर पुलिस ने मौके में पहुंचकर घर को खुलवाया जिस दरम्यान घर के अंदर अमरिका सिदार कुर्सी में बैठी थी, जमीन में फिरीत बाई, विशाल सिदार और चंन्द्रिका सिदार बैठे थे। घर के अंदर कमरे में बिस्तर पर सूचक के भाई विक्रम गोड और विक्की गोड अचेत अवस्था में लेटने की स्थिति में पड़े हुये थे। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से विक्रम और विक्की के शरीर को चेक कराने पर मृत होना बताये। मौके पर ही शून्य पर मर्ग पंजीबद्ध कर मृतकों के शव को जिला अस्पताल सक्ती भेजा गया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डा. संजीव शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुये जिला अस्पताल के डाक्टरों की टीम, एफएसएल टीम एवं पुलिस दल के साथ घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। घटना दिनांक को मृतकों के द्वारा खाए गये पदार्थ, घर में पायी गई दवाईयां, पूजन सामग्री एवं साहित्य इत्यादि की जांच तस्दीक की गई।
विशेषज्ञ चिकित्सक दल के द्वारा प्रदत्त शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक विक्की सिदार 20 वर्ष तथा विक्रम सिदार 22 वर्ष की मृत्यु का कारण ANTIMORTEM SMOOTHRING (मृत्यु से पहले गला दबाने से दम घुटना) लेख कर स्पष्ट अभिमत दिया गया साथ ही पीएम के दौरान मृतकों के शरीर में जहरीले पदार्थ के अंश होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसका परीक्षण कराया जाना है।
मर्ग जांच में संज्ञेय अपराध घटित होना पाये जाने पर थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के क्रम में संदेही अमरिका सिदार, फिरीत बाई, विशाल सिदार और चंन्द्रिका सिदार से पूछताछ करने पर अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपीगणों द्वारा घटना में प्रयुक्त कीटनाशक का डिब्बा, हवन सामग्री, पूजा सामग्री, पोंछा कपड़ा, मृतक का गीला बिस्तर एवं बाबा उमाकांत सबंधी साहित्य विधिवत जप्त किया गया।
मामले में पर्याप्त सबूत पाये जाने पर आरोपीगणों

  1. अमरिका सिदार पिता जगेश्वर सिदार उम्र 27 वर्ष
  2. चन्द्रिका सिदार पिता स्व. जगेश्वर सिदार, उम्र 29 वर्ष
  3. फिरीत बाई पति स्व. जगेश्वर सिदार उम्र 50 वर्ष
  4. विशाल सिदार पिता जगेश्वर सिदार उम्र 19 वर्ष, सभी निवासी तांदुलडीह थाना बाराद्वार को गिरफ्तार किया गया।

मामले का खुलासा करने में जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो के मार्गदर्शन में खण्ड चिकित्सा अधिकारी सक्ती सूरज सिंह राठौर एवं डाक्टरों की टीम का विशेष सहयोग रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री रमा पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुवर के पर्यवेक्षण में थाना बाराद्वार के उप निरीक्षक अनवर अली, निरीक्षक कमल किशोर महतो, सतरूपा तारम, उप निरीक्षक भुपेन्द्र चंद्रा, asi नजीर हुसैन, प्रधान आरक्षक अरूण कौशिक, बिन्दुराज, चंद्रकलों सोन, सूरेन्द्र खाण्डेकर, आरक्षक गुरुबारी दिनेश, सरिता हरवंश,फूलचंद जाहिरे, राम कुमार यादव, रतन विश्वकर्मा, गौतम तेंदुलकर, कंचन सिदार, किशोर सिदार, डायल 112 आरक्षक अजय बंजारे, किशन राज का आरोपियों को गिरफ्तार करने में सराहनीय योगदान रहा।

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