👉🏻 बेटे सोनू यादव से लेन-देन का है मामला,पहले भी हुई है शिकायत
कोरबा। बेटे से हुए लेन-देन के मामले को लेकर बस एजेंट पिता ने मारपीट को अंजाम दिया।
जानकारी के मुताबिक प्रार्थी अमर सिंह चौहान उम्र 36 वर्ष पिता कार्तिकराम निवासी ग्राम रलिया शासकीय हाईस्कूल के पास, थाना हरदी बाजार में रहता है व ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। रामप्यारे यादव के पुत्र सोनू यादव उर्फ अक्षय यादव से उसका जान पहचान होने पर टायर खरीदने हेतु उसे 22000/-फोन पे से दिया था जो टायर एवं रकम वापस नहीं किया है। सोनू यादव उर्फ अक्षय यादव जो कि श्रीराम कंपनी में वाहन सिजिंग का काम करता है, उसके बताये अनुसार बिलासपुर के वाहन मालिक के 6 नग टायर को बेच रहा हूं टायर अच्छा है बोलकर 22,000/-रु. की मांग किया था। इसके बाद न तो टायर दे रहा है और न ही मेरे रकम को वापस कर रहा है। इस संबंध में दिनांक 17.10.2025 को शिकायत पर सोनू यादव 2000/- रू वापस किया और 27.10.2025 को सोनू यादव उसका पैसा वापस करने के लिए टीपी नगर कोरबा नया बस स्टेण्ड के पास बुलाया तब प्रार्थी वहां पर गया तो वह नहीं मिला। बिलासपुर में हूँ कहकर उसे घुमाने लगा तब उसके पिता रामप्यारे यादव को पुष्पराज बस के पास जाकर बताया तो वह मेरे पुत्र सोनू से तुम बार-बार पैसा की मांग करते हो, कहकर गंदी – गंदी गाली गुप्तार करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था। जातिगत गाली देकर,बार-बार मेरे बेटे से पैसा मांग कर रहा है कहकर बस स्टेण्ड के पास सार्वजनिक जगह पर धक्का- मुक्की करते हुए जान से मार देने की धमकी दिया। जातिगत गाली देने से उसे अपमानित होना पड़ा तथा जान से मारने की धमकी देने से भयभीत है।
सीएसईबी चौकी पुलिस ने अमर सिंह चौहान की रिपोर्ट पर रामप्यारे यादव के विरुद्ध धारा 296, 351(3)-BNS के तहत जुर्म दर्ज किया है।
👉🏻 एक और मामले में पेंड्रा में है शिकायत
एक अन्य मामले में तरवेज कुरैशी पिता परवेश कुरैशी जी.पी.एम. जिला के सेमरा का निवासी है। उसकी शिकायत है कि अक्षय यादव उर्फ सोनू यादव पिता रामप्यारे यादव के द्वारा उसे आर्टिका वाहन क्रमांक सी.जी.12 ए.डब्लू. 7600 का फोटोग्राफ वाट्सएप में डाला गया था, वाहन पसंद आया और वाहन की आवश्यकता के कारण अक्षय यादव उर्फ सोनू यादव एवं उसके पिता रामप्यारे यादव से सम्पर्क किया। आर्टिगा वाहन खरीदने के लिए 1,70,000/-(एक लाख सत्तर हजार रूपये) फोन पे नंबर 8305603402 के माध्यम से लिया गया था, फिर उसके द्वारा यह कहा गया कि, उक्त वाहन की निलामी होती है तो उससे बोली के लिए 30,000/- रूपये फोन पे नंबर 8305603402 के माध्यम से लिया एवं प्रार्थी के द्वारा जब कहा गया कि, मेरी गाड़ी मुझे दो, तो अक्षय ने कहा कि, अभी कागजात में काम चल रहा है, जिसके लिए मुझे और पैसों की आवश्यकता है, ऐसा कहते हुए पुनः 30,000/- (तीस हजार रूपये) नं. 8305603402 ऑनलाईन के माध्यम से ले लिया गया तथा 10,000/- रूपये नगद गाड़ी की सर्विसिंग हेतु लिया गया और आज दिनांक तक उक्त वाहन का कब्जा नहीं दिया गया है, जबकि वाहन की खरीदी पिछले 03 माह पूर्व कर ली गयी है। जब प्रार्थी के द्वारा उससे वाहन के संबंध में पूछताछ की जाती है, तो आये दिन नये-नये काम बताकर अक्षय यादव उर्फ सोनू याव यादव एवं उसके पिता रामप्यारे यादव द्वारा मोबाईल पर धमकी दिया जा रहा है, कि यदि मेरे पुत्र के खिलाफ कोई शिकायत/एफआईआर करोगे तो तुम्हें कोरबा आने पर तुम्हारे हाथ- पैर तुड़वा दूंगा,कहता है। जब भी प्रार्थी उससे फोन पर या व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करता है कि, मुझे मेरा वाहन दे दो, तो उसके द्वारा घुमाया जा रहा है और बोलता है कि, भाईजान तुम्हारी गाड़ी कहीं नहीं जायेगी, 2-3 दिन के अंदर दे दूंगा, ऐसा कहते – कहते 3 – 4 माह गुजर गये हैं और जब भी मैं अपने पैसे की बात करता है, तो उसके द्वारा यह कहा जाता है कि, अगर तुम मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाते हो, तो मैं तुम्हारे इस कृत्य से आत्म हत्या कर लूँगा और तुम्हारे खिलाफ लिखकर चला जाउंगा। प्रार्थी इसके ऐसे कृत्य से शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो चुका है और जिससे ब्याज में पैसा उठाया था उन्हें देना है, परन्तु सोनू यादव एवं उसके पिता रामप्यारे यादव के द्वारा न तो वाहन दिया जा रहा है और न ही पैसा दिया जा रहा है। इसके भरोसे प्रार्थी का कंडेक्टरी का कार्य भी छूटा हुआ है।
अक्षय यादव व रामप्यारे यादव के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करते हुए, वाहन या दी हुई रकम रूपये 2,40,000/- की राशि अदा करवाने का आग्रह पुलिस से किया है। फिलहाल,मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और इधर धमकी-चमकी का दौर अलग से चल रहा है।


 
			
 
                                
                              
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		