0 मुंगेली एसपी भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में टीम ने सुलझाया संवेदनशील मामला
मुंगेली। होली त्यौहार में बछड़े को क्रुरतापूर्वक मारने वाले के मामले में मुंगेली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि 16 मार्च को सिटी कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत हेड़सपुर (नवागांव) खार में गाय के बछड़े को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा निर्दयतापूर्वक वध करके सिर धड़ से अलग करने की सूचना सूचक मनीष वैष्णव पिता चंद्र किशोर वैष्णव निवासी खैरवार (बैरागी) (बजरंग दल) एवं संगठन से प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल हेड़सपुर खार में एक बछड़े का शव क्षत-विक्षिप्त हालत में पाया गया। लिखित आवेदन पर इस संवेदनशील मामले में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 325, 299 बीएनएस, छ.ग. पशु परिरक्षण अधि, 2004 की धारा 4,10 एवं पशुक्रुरता अधिनियम 1966 की धारा 11 के तहत् अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक सालिक राम घृतलहरे के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु रवाना किया गया।प्रकरण में विवेचना के दौरान अनेको कैमरो तथा सायबर सेल से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये गये। मुखबिर सूचना से घटना के संबंध में बारिकी से पूछताछ किया गया। विवेचना पर 08 आरोपियों की उक्त अपराध में संलिप्तता पायी गयी जिसे पुलिस टीम द्वारा तकनीकी माध्यम से गिरफ्तार किया गया।
आरोपीगण 1. बबला उर्फ राजेश पिता मुंगेलीहा दिवाकर उम्र 42 वर्ष साकिन हेड्सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली, जिला मुंगेली 2. जितू उर्फ जीतराम बारले पिता बैसाखु बारले उम्र 65 वर्ष साकिन ग्राम करहुल पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार 3. प्रदीप मसीह पिता कृष्णारास उम्र 50 वर्ष साकिन विश्रामपुर, पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार 4. प्रवीण मसीह पिता विराज मसीह उम्र 50 वर्ष साकिन विश्रामपुर, पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार 5. सुशील जांगड़े पिता रामदास उर्फ मत्तु उम्र 40 वर्ष साकिन हेड़सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली 6. मेला राम दिवाकर पिता पंचु दिवाकर उम्र 31 वर्ष साकिन रामाकापा 7. मनोज दिवाकर पिता श्याम लाल दिवाकर उम्र 40 वर्ष साकिन रामाकापा 8. अशोक उर्फ बैहा पिता बेदू खाण्डे उम्र 50 वर्ष साकिन रामाकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को अलग-अलग स्थान से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने होली के अवसर पर बछड़े को मार कर बछड़े का मांस का उपभोग एवं विक्रय करने के उद्देश्य से उक्त कृत्य करना स्वीकार किया।आरोपियो से घटना में प्रयुक्त हथियार को जप्त कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक गिरजाशंकर यादव थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, उपनिरीक्षक नंद लाल पैकरा सायबर सेल प्रभारी, उपनिरीक्षक शोभा यादव, एएसआई ईश्वर राजपूत, प्रधान आरक्षक दयाल गवास्कर, लोकेश राजपूत, यशवंत डाहिरे, रवि जांगड़े आरक्षक भेषज पाण्डेकर, राजू साहू, अतुल ठाकूर, गिरीराज सिंह, महेन्द्र ठाकुर, हेमसिंह ठाकुर, योगेश यादव, अजय चन्द्राकर, राकेश बंजारे, टेकसिंह साहू, विकास ठाकुर, मणिशंकर शुक्ला महिला आरक्षक वृंदा पंद्राम, बबीता श्रीवास, भगवती योगी, सुनीता जगत की अहम भूमिका रही।