0 शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाकर मुआवजा राशि पाने का प्रयास
0 सामान्य मृत्यु को सर्प दंश से बताकर 03 लाख मुआवजा पाने का षडयंत्र
बिलासपुर-बिल्हा। थाना बिल्हा जिला बिलासपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 194/2025 धारा 420, 511, 120 (बी) भादवि के मामले का विवरण इस प्रकार है कि – दिनांक 12.11.2023 को मृतक शिवकुमार घृतलहरे पिता परागदास उम्र 36 वर्ष निवासी पोडी को बाड़ी में उल्टी करने एवं मुंह से झाग निकलने एवं स्वास्थ खराब होने पर परिजनो द्वारा बिल्हा सीएचसी से चेकअप बाद रिफर किये जाने पर सिम्स मे ईलाज वास्ते भर्ती किया गया था। दिनांक 14.11.2023 को शिवकुमार की ईलाज दौरान मृत्यु हो गई थी। मृतक के शव के पंचनामा एवं पोस्टमार्टम दौरान परिजनो द्वारा बाये पैर के उंगली में सांप काटने से फौत होना बताया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर द्वारा शिवकुमार की मृत्यु बाया पैर के उंगली में सांप काटने का निशान पाया जाना एवं मृत्यु सांप काटने से ही होना पीएम रिपोर्ट में लेख किया गया।
पुलिस जांच के दौरान पंचनामा करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा पंचानो के समक्ष शव निरीक्षण दौरान सांप काटने का मृतक के पैर के उंगली मे निशान नहीं पाया गया था। सिम्स में शिवकुमार का ईलाज करने वाले डॉक्टर से उसके बिमारी एवं मृत्यु के संबंध में जानकारी लेने पर शराब एवं जहर सेवन से मृत्यु होना लेख कर सांप काटने से मृत्यु होने का खण्डन किया गया। शिवकुमार को ईलाज हेतु जहर एवं शराब सेवन से स्वास्थ बिगड़ने के कारण भर्ती करना पाया गया। दो अलग-अलग अभिमत मृतक शिवकुमार के मृत्यु के संबंध में प्रकाश में आने पर उसके परिजनो से पुनः पुलिस द्वारा बारिकी से पूछताछ किये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि वकील कामता प्रसाद साहू के यह कहने पर कि यदि शिवकुमार की मृत्यु सांप काटने से हुई है बताकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाया जाये तो शासन से तीन लाख रुपये मुआवजा मिलेगा, जिसके लालच मे आकर उन्होने पुलिस को सांप काटने का झूठा तथ्य बताया है।
पुलिस की जांच दौरान यह तथ्य संज्ञान में आने पर मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को दी गई जो उन्होने मामले में गहन जांच के निर्देश दिये। जांच पर पता चला कि मृतक शराब पीने का आदी था और कर्ज से परेशान था जिसके कारण स्वयं जहर सेवन कर लिया था। यह बात उसने स्वास्थ खराब होने पर स्वतः परिजनो को बताया था किन्तु परिजनो द्वारा पैसे की लालच मे यह तथ्य छुपा दिया गया था। इसी प्रकार डॉक्टर द्वारा मृतक के पैर में सांप काटने का कोई निशान नहीं होना जानते हुये एवं अज्ञात जहर व शराब सेवन से ईलाज वास्ते अस्पताल में उसके भर्ती होने के तथ्यो की अनदेखी करते हुये गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनो को मुआवजा राशि के रुप में तीन लाख रुपये दिलाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने एवं स्वयं लाभान्वित होने के उददेश्य से षडयंत्र मे शामिल होकर तैयार किया गया है। मामले की विवेचना कर विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।
0 नाम आरोपीगण :-
- कामता साहू पिता स्व. रामलाल साहू उम्र 36 वर्ष ग्राम पेण्डारी थाना सकरी जिला बिलासपुर ।
- डॉ. प्रियंका सोनी एमबीबीएस एम. डी. फोरेंसिक मेडिसीन सिम्स बिलासपुर ।
- पराग दास घृतलहरे पिता स्व. बगलू उम्र 66 वर्ष साकिन पोडी थाना बिल्हा।
- हेमंत कुमार घृतलहरे पिता पराग दास उम्र 34 वर्ष साकिन पोडी थाना बिल्हा।
- श्रीमति नीता घृतलहरे पति स्व. शिवकुमार उम्र 35 वर्ष साकिन पोडी थाना बिल्हा