0 चाबी लगी गाड़ी छोड़कर सो गए और एक्टिवा पार, मालिक की लापरवाही बता कर बच रही थी बीमा कम्पनी
0 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग ने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया आदेश
कोरबा। गणपति उत्सव के दौरान पंडाल में सेवा दे रहे एक परिवार की एक्टिवा चोरी हो गई। रात को पंडाल के बाहर एक्टिवा खड़ी की और चाबी निकालना भूल गए। सुबह आंख खुली तो एक्टिवा गायब थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई पर एक्टिवा वापस नहीं मिली। आखिर वाहन स्वामिनी ने क्षतिपूर्ति से नुकसान की भरपाई करने बीमा क्लेम के लिए कंपनी में आवेदन प्रस्तुत किया, पर बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम मंजूर करने से इनकार कर दिया कि चाबी लगी गाड़ी छोड़कर लापरवाही की गई और ऐसे में बीमा कंपनी इस नुकसान के लिए जवाबदेह नहीं। इस मामले को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग कोरबा के समक्ष पहुंची वाहन स्वामिनी को न्याय मिला है। आयोग ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि बीमा कंपनी 30 दिन के भीतर वाहन स्वामिनी को वाहन की क्षतिपूर्ति, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय समेत 73 हजार 248 भुगतान करे।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग कोरबा के समक्ष 15 मई 2025 को यह मामला पुराना रेलवे कॉलोनी सीतामणी निवासी वाहन स्वामिनी एवं परिवादिनी श्रीमती मनोरमा साहू पति सत्यप्रकाश साहू की ओर से युवा एवं विद्वान अधिवक्ता हेमंत गौतम ने पेश किया। अधिवक्ता हेमंत गौतम ने बताया कि एक्टिवा चोरी की यह घटना 2 सितंबर 2022 की है, जिस पर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 दिन बाद यानि 5 सितंबर 2022 को दर्ज कराई गई थी। वाहन के लिए वाहन स्वामिनी ने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय- प्रथम तल, 461/1 एच.डी.एफ.सी. बैंक के विपरीत पॉवर हाउस रोड कोरबा से बीमा भी कराया था, जो चोरी की घटना के समय (16 अगस्त 2022 से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 तक) प्रभावी भी रही। बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि 1047 रुपए का भुगतान करते हुए वाहन की बीमा पॉलिसी ली गई थी। वाहन के चोरी हो जाने के लगभग 10 से 15 दिवस के बाद परिवादिनी मनोरमा साहू ने बीमा कंपनी में वाहन की चोरी हो जाने की सूचना देते हुए क्लेम दर्ज कराया गया। पर बीमा कंपनी की ओर से वाहन स्वामिनी की ओर से लापरवाही बरतने की बात कह परिवादिनी के क्लेम को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 15 मई 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग कोरबा में आकर न्याय की गुजारिश की। मामले में 30 जुलाई को अंतिम सुनवाई हुई और 25 अगस्त को फैसला सुनाया गया।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोरबा (छत्तीसगढ़) की अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोरबा पंकज कुमार देवड़ा की ओर से मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आदेश दिया गया है कि परिवादिनी को उसके प्रश्नाधीन वाहन की आईडीवी वैल्यू राशि 61,663 रूपये में से 25 प्रतिशत की कटौती के बाद नॉन-स्टैंडर्ड बेसिस के आधार पर 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि 46,247 रुपए इस आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर संयुक्त अथवा पृथक पृथक भुगतान करेंगे।
साथ ही बीमा कंपनी द्वारा परिवादिनी को मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति के एवज में 20,000 रुपए संयुक्त अथवा पृथक पृथक प्रदान करेंगे।
इसके अलावा परिवादिनी को वादव्यय के मद में 7,000 रुपए संयुक्त अथवा पृथक पृथक भुगतान करेंगे।
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नहीं तो 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा
आयोग ने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि सभी आदेशित राशियों का भुगतान परिवादिनी को आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर भुगतान करें। ऐसा न करने पर आदेश तिथि से भुगतान तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज आदेशित राशि पर संयुक्त अथवा पृथक-पृथक भुगतान करना होगा।