कोरबा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत सहायक ग्रेड -2 धीरज कुमार आर्य का निलंबन यथावत रखा गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा के द्वारा आर्य को निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य से इंकार करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलम्बन अवधि में मुख्यालय पसान निर्धारित किया गया है। इस आदेश के विरुद्ध धीरज कुमार के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका लगाया गया था। न्यायालय के द्वारा सुनवाई करते हुए कलेक्टर द्वारा किये गए निलंबन को सही ठहराया और धीरज कुमार का आवेदन निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा के द्वारा धीरज कुमार आर्य के निलंबन को यथावत रखा गया है और उसका मुख्यालय तहसील कार्यालय पसान ही रहेगा।
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