0 प्रदेश के गृहमंत्री से पूर्व गृहमंत्री ने की शिकायत,कहा-तबादला आदेश रद्द करें
कोरबा। केंद्र सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना मनरेगा में भ्रष्टाचार करने की नीयत से नियम विरुद्ध किये गए स्थानांतरण आदेश पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संविदा कर्मियों के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है लेकिन इसे बखूबी अंजाम दिया गया।
इस संबंध में जिला पंचायत कोरबा के आदेश क्रमांक 4155 / जि.पं / स्था / 2022 कोरबा दिनांक 10/11/2022 व कार्यालय जिला पंचायत कोरबा छत्तीसगढ़ के संशोधित आदेश क्रमांक/3505/जि.पं/स्था/2022 कोरबा दिनांक 14/11/2022 का जिक्र करते हुए पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने शिकायत की है किंतु आज पर्यंत निराकरण नहीं हुआ है और मनरेगा में धांधली की कहानी थम नहीं रही है।
तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,कोरबा नूतन कुमार कंवर के द्वारा कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से दूरस्थ जनपद पंचायत पाली और पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र में मनरेगा विभाग में तकनीकी सहायक को प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी बनाने के लिए वहां पदस्थ कार्यक्रम अधिकारी और वहां पदस्थ बाबू जो सविदा में कार्यरत हैं, जिनको 10 नवम्बर 2022 को आदेश जारी कर अन्यत्र स्थानांतरण किया गया था, जबकि सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत नियुक्त कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
पोड़ी में दिलीप मेहता और पाली में संतोष भारद्वाज को तबादला कर पदस्थ किया गया जो कि मनरेगा नियम के विपरीत है।
0 प्रमुख सचिव ने किया था निरस्त,आदेश की नजीर बताया
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पत्र क्रमांक 1306/वि-7/मनरेगा/2020 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 03/05/2020 को जिला बिलासपुर के ऐसे ही एक कार्यक्रम अधिकारी सुश्री रीना यादव को जनपद पंचायत कोटा से गौरेला नियम विरुद्ध किये गए स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने हेतु कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला बिलासपुर को आदेशित किया गया था।
पूर्व गृहमंत्री व पूर्व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने प्रदेश के मौजूदा गृहमंत्री विजय शर्मा से अपेक्षा की है कि प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के उपरोक्त आदेश की भांति पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार की नीयत से नियम विरुद्ध किये गए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर संविदा कर्मचारियों कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक व बाबुओं को पूर्व की भांति यथावत रखने हेतु निर्देश जारी करें ।