👉🏻रेलवे स्टेशन के पास की घटना
कोरबा। अपने वाहन के चालक पर स्टेपनी चोरी कर बेच देने आरोप लगाते हुए मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बर्बरता को अंजाम दिया। उसने चालक को कमरे में बंद कर नग्न कहर बरपाया। मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
पीड़ित धर्मेन्द्र कुमार देवांगन पिता ठाकुर प्रसाद देवागंन 33 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 5 आर्टिसन ब्लाक पोड़ी थाना पोड़ी जिला एमसीबी छग का रहने वाला है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी विकास कुमार शर्मा निवासी स्थाई पता पोड़ी जो वर्तमान में कोरबा में रहता है,उसका 16 टायर ट्रक को पीड़ित धर्मेंद्र चलाता है। पीड़ित ने बताया कि 19/04/2026 को खाली गाड़ी लेकर आईजोल (मिजोरम) से असम (सिल्चर) अपने हेल्पर सागर देवागंन के साथ गया था। सिल्चर में 03 दिन गाड़ी लोड करवाने के लिये खड़ी रखा था कि 22/04/2026 को रात्रि में कोई अज्ञात चोर के द्वारा स्टेपनी टायर चोरी कर लिया गया, जिसकी सूचना फोन से मालिक विकास शर्मा को दिया। यहां से नवागांव हल्दी लोड करने गया व सिलीगुड़ी बंगाल गया। वहां हल्दी खाली कर निगम का कचरा लोड करके राउरकेला गया। सीमेंट फैक्ट्री में ट्रक को खड़ा कर दिया। उसके बाद विकास शर्मा ने फोन करके बोला कि 3 नंबर गेट पर जाकर ट्रॉसपोर्टर से मिलो, पैसा देगा तब पीड़ित वहां गया। वहां वाहन मालिक विकास शर्मा और उनके अन्य साथी 05 लोग मिले और ट्रक मालिक विकास शर्मा बोला चलो कोरबा में आपका पैसा का हिसाब कर देंगे। फिर सफेद रंग का स्विफ्ट डिजायर कार में बैठाये और बोले कि चलो ए.टी.एम. से पैसा निकाल कर तुम्हे देंगे। फिर कोरबा रेल्वे स्टेशन के पास घटना दिनाँक 03 मई के सुबह लगभग 6 बजे मुझे एक रूम में लेकर गये। रूम के अंदर कहा- तुम हेल्पर के साथ मिलकर ट्रक के स्टेपनी टायर को चोरी किये हो, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देकर पीड़ित के पूरा कपड़ा उतार कर अपमानित कर विकास शर्मा, मुकुल और उनके अन्य 04 साथी जिनका नाम नहीं जानता, कुल 6 लोगों ने अपने-अपने बेल्ट एवं हाथ मुक्का लात से पटक कर मारपीट करने लगे। सिर, चेहरा गर्दन, पीठ, पेट, सीने, दोनो पैर के तलवे, दोनो हाथ में चोट लगा है। गाड़ी नुकसान का भरपाई कर दूंगा कहने पर छोड़े। फिर बस स्टैण्ड के पास लॉज में रूकवाये व दूसरे दिन बस में पोड़ी जाने के लिये बैठाने की बात कही। दूसरे दिन 5 बजे भोर में लॉज से बस स्टैण्ड जाकर पोड़ी के लिए रवाना हुआ। परिजनों को बताने के बाद पोड़ी थाना में एफआईआर दर्ज कराया। 9 मई को शून्य पर दर्ज अपराध की नम्बरी मूल घटना स्थल कोरबा कोतवाली क्षेत्र होने के कारण प्रेषित प्रकरण में कोरबा एसपी के निर्देश बाद आरोपी विकास कुमार शर्मा, मुकुल व उनके 4 अन्य साथी, अज्ञात1 के विरुद्ध धारा 115(2), 133, 191(2), 296,351(3)-BNS के तहत कोतवाली पुलिस द्वारा जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
KORBA:चालक को नग्न कर कमरे में बर्बरता, मालिक व 5 साथियों पर जुर्म दर्ज






