👉🏻 मारपीट कर मुंह व गला दबाकर मारा था पत्नी को
👉🏻विशेष लोक अभियोजक सुनील मिश्रा की मजबूत पैरवी
कोरबा। पत्नी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर देने के आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है। मामले में विशेष लोक अभियोजक सुनील मिश्रा ने मजबूत पैरवी कर पीड़िता/मृतका को न्याय दिलाया।
घटना दिनांक 09 अगस्त 2025 की रात्रि लगभग 11 बजे से 10 अगस्त की सुबह 8 बजे के मध्य ग्राम अजगरबहार, थाना बालको निवासी महेन्द्र मंझवार पिता रथीया मंझवार ने अपनी पत्नी लगनी बाई की हत्या करने के आशय से उसके साथ मारपीट कर उसका मुंह व गला दबाया। लगनी बाई की हत्या पति के द्वारा कर दी गई। लगनी बाई मंझवार रक्षा बंधन त्यौहार मनाने अपने घर अजगरबहार आयी थी। 9 अगस्त की रात उसने शराब का सेवन किया था व अपने कमरे में सोयी थी। वह रात्रि 2 बजे तक जीवित थी जिसे 10 अगस्त को प्रातः 11 बजे उठाने पर नहीं उठी, चित्त हालत में थी, उसकी मौत हो चुकी थी। बालको पुलिस ने सूचनाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मर्ग व धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता में हत्या का एफआईआर दर्ज किया।
विवेचना के दौरान गवाहों के कथन के आधार पर मृतका के पति अभियुक्त महेन्द्र मंझवार को अभिरक्षा में लेकर जेल दाखिल कराया गया।
यह प्रकरण विचरण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी के द्वारा तमाम दलीलों और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात महेंद्र मंझवार को दोषसिद्ध पाया गया। परिणामस्वरूप अभियुक्त महेन्द्र मंझवार को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम पर आरोपी को पृथक से 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावेगा।







