👉🏻पत्नी से नजदीकी बढ़ाने पर पति ने की थी पड़ोसी की हत्या
👉🏻 पुलिस डॉग बाघा ने कुछ ही देर में सुलझाई थी मामले की गुत्थी,देखें उस वक्त का वीडियो भी
कोरबा-करतला। साल 2026 के जनवरी माह में एक ग्रामीण की हत्या कर देने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 5000 रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आज आरोपी को सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा के द्वारा मजबूत पैरवी की गई।
जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र के ग्राम गनियारी में 4-5 जनवरी 2026 की मध्य रात यह घटना हुई थी। ग्राम गनियारी निवासी नंद किशोर पटेल 39 वर्ष पत्नी और दो बच्चे के साथ रहता था। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने नंद किशोर पटेल का खून से सना शव देखा। लाश उसके घर से कुछ दूरी पर पड़ोसी जय सिंह कंवर के घर के पास बाड़ी (कोला) में पड़ी हुई थी। नंद किशोर पर टंगिया से हमला किया गया था।
ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही करतला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया। तत्कालीन विवेचना में ज्ञात हुआ था कि नंद किशोर का पड़ोसी जय सिंह कंवर के घर आना-जाना था। वह जय सिंह कंवर की पत्नी से बातचीत और हंसी-मजाक करता था, लेकिन यह बात जय सिंह कंवर को पसंद नहीं थी। 4 जनवरी रविवार रात जब जय सिंह कंवर घर लौटा तो उसने पत्नी और नंद किशोर को हंसी-मजाक करते और बातचीत करते देखा। यह बात उसे बुरी लगी और इसी बात को लेकर नंद किशोर पटेल से उसका विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गया। जय सिंह कंवर ने पड़ोसी नंद किशोर को घर के पास स्थित बाड़ी में ले जाकर वहां उसकी पिटाई की फिर उसके सिर पर कुल्हाड़ी (टंगिया) से लगातार वार किए। इस हमले में नंदकिशोर को गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी शव को वहीं छोडक़र अपने घर चला गया। जांच के दौरान ट्रैकर डॉग ‘बाघा’ घटनास्थल से मुंह मे जूता दबाए सीधे पड़ोसी जय सिंह कंवर के घर पहुंच गया।
इससे पुलिस को उस पर शक हुआ और उससे पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
मामला विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर जय सिंह कंवर पिता स्व. भवर सिंह कंवर, 31 वर्ष को दोष सिद्ध पाया गया और द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दंडादेश जारी किया।
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