0 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को सुविधा का प्रावधान
कोरबा-कटघोरा। मदनपुर टोल प्लाजा को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान नियमों के तहत टोल प्लाजा को वहां से हटाया जाना संभव नहीं है। नगर पालिका परिषद कटघोरा के अध्यक्ष राज जायसवाल द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब में परियोजना निदेशक, एनएचएआई बिलासपुर ने यह जानकारी दी है।
पत्र में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी का प्रावधान है। हालांकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में लिखित कारण दर्ज कर 60 किलोमीटर के भीतर भी टोल प्लाजा स्थापित करने की अनुमति दे सकते हैं। मदनपुर टोल प्लाजा भी इसी प्रावधान के तहत स्थापित किया गया है, इसलिए इसे वर्तमान स्थान से हटाना संभव नहीं है।
नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने पत्र में कटघोरा, छुरी, रजकम्मा, पाली, चोटिया सहित आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को टोल शुल्क से मुक्त करने अथवा टोल प्लाजा स्थानांतरित करने की मांग की थी।
0 स्थानीय पास सुविधा पर दिया सबसे अधिक जोर
NHAI ने अपने जवाब के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही है कि स्थानीय निवासियों को उपलब्ध “लोकल मंथली पास” (Local Monthly Pass) सुविधा का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। प्राधिकरण ने नगर पालिका से अनुरोध किया है कि क्षेत्र के सेवायोजकों एवं प्रतिदिन आवागमन करने वाले नागरिकों को इस सुविधा के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करें, ताकि वे नियमानुसार मासिक पास बनवाकर रियायती दर पर आवागमन कर सकें।
नियमों के अनुसार टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक (नॉन-कमर्शियल) निजी वाहन मालिक, निवास प्रमाण पत्र और वाहन का पंजीयन (RC) प्रस्तुत कर स्थानीय मासिक पास बनवा सकते हैं, जिससे उन्हें निर्धारित रियायती शुल्क पर बार-बार आवागमन की सुविधा मिलती है। NHAI ने इस पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा एवं एसडीएम कटघोरा को भी सूचनाार्थ प्रेषित की है।







