कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा के द्वारा एक आदेश जारी करते हुए आगामी तीन दिनों तक शहर क्षेत्र में सभी तरह के भारी वाहनों की नो एंट्री लगाई गई है। सभी तरह के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक, कोरबा के द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 18.10.2026 से 19.10.2026 तक कोरबा शहर के विभिन्न स्थलों पर गरबा डांडिया कार्यक्रम एवं दिनांक 20.10.2026 को दशहरा पर्व (रावण दहन एवं अन्य धार्मिक आयोजन) के अवसर पर भारी जनसमूह एकत्रित होने तथा देर रात्रि तक नागरिकों के आवागमन की संभावना है। इस हेतु दिनांक 18.10.2026 से दिनांक 20.10.2026 तक भारी वाहनों के कोरबा शहर में प्रवेश हेतु नो-एन्ट्री का समय प्रातः 06 बजे से रात्रि 2 बजे तक निर्धारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
अतः छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये लोक सुरक्षा के दृष्टि से दिनांक 18.10.2026 से दिनांक 20.10.2026 तक भारी वाहनों के कोरबा शहर में प्रवेश हेतु नो एन्ट्री का समय प्रातः 06 बजे से रात्रि 2 बजे तक निर्धारित किया जाता है।






