0 अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने रखा मजबूत पक्ष
कोरबा। शादी करने का झांसा देकर युवती से लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ( फास्ट ट्रैक कोर्ट ) मोहन सोनी ने बताया कि आज दिनांक 14.05.25 को अपर सत्र न्यायाधीश ( एफ.टी.सी. )सीमा प्रताप चंद्रा ने 376 (2) (n) के प्रकरण के आरोपी बृजपाल सिंह कंवर को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष सश्रम कारावास, एवम 1000 रुपय अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। फैसला आज के युवावर्ग के लिए नसीहत है जो कि कानून के साथ, और महिलाओं की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते हैं।
घटना वर्ष 2017 की है जब पीड़िता की मुलाकात पढ़ाई के दौरान आरोपी बृजपाल सिंह कंवर से हुई, दोनो की दोस्ती हो गई और आरोपी ने प्रेम प्रस्ताव रखा, और शादी करना चाहता हूं कहा, और 2020 में शादी करूँगा कहकर पीड़ित से झूठा शादी का वचन देकर संबंध बनाया।
इसके बाद पीड़िता द्वारा शादी की बात कहने पर secl में जल्द ही नौकरी लगने वाली है ऐसा कहकर, झूठा शादी का झांसा देकर कई बार सम्बन्ध बनाया….लेकिन शादी नही किया।और शादी के लिए अन्य जगह रिश्ते देखने लगा, और शादी से इनकार कर दिया।इसके बाद पीड़िता के द्वारा आरोपी के विरुद्ध दिनांक 5.3.24 को सिविल लाइन रामपुर में आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अपना पक्ष सन्देह से परे प्रमाणित किया और पर्याप्त साक्ष्य, सबूतों के आधार पर आरोपी को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है, जो भटके हुवे युवा वर्ग के लिए नसीहत है।